नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को अगले छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया.
मणिपुर में जारी हिंसा के मद्देनजर, राज्य के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरे राज्य में 1 अप्रैल 2025 से अगले छह महीने तक AFSPA लागू रहेगा. इससे पहले, सितंबर 2024 में मणिपुर के छह जिलों में AFSPA लागू किया गया था, जिसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही थी.
नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी लागू
अधिसूचना के अनुसार, नगालैंड के दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों को "अशांत क्षेत्र" घोषित किया गया है. इसके अलावा, कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा और जुनहेबोटो जिलों के कुछ पुलिस थाना क्षेत्रों में भी 1 अप्रैल 2025 से छह महीने के लिए AFSPA लागू रहेगा.
इसी तरह, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ तीन पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में भी यह अधिनियम प्रभावी रहेगा.
क्या है AFSPA और क्यों है विवादित?
AFSPA को केवल उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जिन्हें "अशांत क्षेत्र" घोषित किया गया हो. इस कानून के तहत, सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनमें बिना वारंट गिरफ्तारी और आवश्यकतानुसार बल प्रयोग की अनुमति शामिल है. यह कानून पहली बार 1958 में पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया था और 1990 में जम्मू-कश्मीर में भी इसे लागू किया गया. केंद्र सरकार यह तय करती है कि किन क्षेत्रों को "अशांत" घोषित किया जाए.
मणिपुर में जातीय हिंसा का प्रभाव
मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा में अब तक 250 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं. यह हिंसा मुख्य रूप से इम्फाल घाटी के मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी-जो समुदाय के बीच हो रही है. जून 2023 में जिरिबाम जिले में एक किसान का शव मिलने के बाद वहां भी हिंसा भड़क उठी थी.
सरकार ने AFSPA को बढ़ाने का फैसला सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है, जबकि स्थानीय स्तर पर इसे लेकर विरोध के स्वर भी उठते रहे हैं.
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