क्या LPG सिलेंडर भी होगा सस्ता? जानें 22 सितंबर से किन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा GST कट का फायदा

GST New Rate LPG: देश में टैक्स सिस्टम को और सरल बनाने की दिशा में जीएसटी काउंसिल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. 3 सितंबर को हुई काउंसिल की बैठक में जीएसटी ढांचे में बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई, जिसमें अब 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है.

LPG cylinders also become cheaper roducts will benefit from the GST cut from September 22nd
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GST New Rate LPG: देश में टैक्स सिस्टम को और सरल बनाने की दिशा में जीएसटी काउंसिल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. 3 सितंबर को हुई काउंसिल की बैठक में जीएसटी ढांचे में बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई, जिसमें अब 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है. इसके बाद अब सिर्फ दो दरें, 5% और 18% लागू होंगी. इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि 22 सितंबर से कई चीजें सस्ती हो जाएंगी.

नई टैक्स व्यवस्था के तहत खाने-पीने की चीजों से लेकर कपड़े, टीवी, फ्रिज, एसी और कार तक पर जीएसटी दरों को घटाया गया है. इसका फायदा आम आदमी को सीधे तौर पर मिलेगा. हालांकि, इस बीच लोग यह जानने को लेकर भी उत्सुक हैं कि क्या एलपीजी सिलेंडर, खासकर घरेलू सिलेंडर, भी सस्ता होगा या नहीं?

एलपीजी सिलेंडर पर क्या है GST रेट?

फिलहाल एलपीजी सिलेंडर पर दो अलग-अलग जीएसटी दरें लागू होती हैं. घरेलू LPG सिलेंडर पर अभी भी 5% जीएसटी लगाया जाता है. वहीं, कमर्शियल LPG सिलेंडर (जैसे होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला) पर 18% जीएसटी लगता है. GST काउंसिल ने इस बार LPG सिलेंडर पर कोई बदलाव नहीं किया है, यानी 22 सितंबर के बाद भी घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं होने वाला.

कमर्शियल सिलेंडर पर अधिक टैक्स क्यों?

कमर्शियल सिलेंडर व्यवसायिक उपयोग के लिए होते हैं, जैसे होटल, ढाबे और फूड आउटलेट्स में. इनका इस्तेमाल प्रोफिट कमाने के उद्देश्य से होता है, इसलिए इन पर टैक्स की दर सामान्य से अधिक यानी 18% रखी गई है.

किन प्रोडक्ट्स पर मिला सस्ता फायदा?

इस बार के GST रिफॉर्म के तहत जिन वस्तुओं पर टैक्स दरों में कटौती की गई है, उनमें खाने-पीने की चीजें (FMCG), हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स और दवाइयां, एजुकेशन से जुड़ी सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कृषि उपकरण और बीमा और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े उत्पाद शामिल हैं. वहीं, तंबाकू उत्पाद और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे "सिन गुड्स" पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है. सुपर लग्जरी गाड़ियों पर भी यही टैक्स रेट लागू किया गया है.

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