हापुड़: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई. इस हृदयविदारक अपराध में बच्चे की सौतेली मां और उसके प्रेमी को दोषी पाया गया है. अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
घटना का खुलासा
मामला बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के पसवाड़ा गांव का है, जहां 20 फरवरी 2020 को पांच वर्षीय मारूफ अचानक लापता हो गया. जब परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वह अपने ही घर में एक संदूक में छिपा होगा—निःश्वास, निर्दोष, और अब हमेशा के लिए मौन.
भेद खुलने के डर से बना मासूम शिकार
जांच में पता चला कि मारूफ ने अपनी सौतेली मां शबाना को उसके प्रेमी नसीर के साथ संदिग्ध अवस्था में देख लिया था. इस डर से कि बच्चा किसी को कुछ न बता दे, दोनों ने मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को घर में ही एक संदूक में छिपा दिया गया.
पिता की शिकायत से खुला मामला
जब मारूफ के पिता फकरू ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तो पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की. शक की सुई जब शबाना और नसीर की ओर घूमी, तो सच सामने आ गया. पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया. इसके बाद 12 मार्च 2020 को पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया.
अदालत का फैसला
अपर जिला न्यायाधीश (प्रथम) मिताली गोविंद राव की अदालत ने शबाना और नसीर को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा, अदालत ने दोनों पर ₹25,000-₹25,000 का जुर्माना भी लगाया.
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