Waqf Bill: मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को पास करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. यह बिल पहले लोकसभा में पास हुआ और अब राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है. राज्यसभा में 128 वोट बिल के पक्ष में पड़े, जबकि 95 वोट इसके खिलाफ थे. अब यह बिल कानून बनने से बस एक कदम दूर है. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह लागू हो जाएगा. राज्यसभा में इस बिल को पास कराना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन बहुमत के साथ इसे हासिल कर लिया गया. आइए, जानते हैं कि राज्यसभा में क्या हुआ और यह बिल कैसे पास हुआ.
लंबी बहस के बाद मंजूरी: राज्यसभा में 13 घंटे से ज्यादा चली बहस के बाद शुक्रवार सुबह वक्फ संशोधन बिल 2025 को मंजूरी मिली. इसके साथ ही संसद ने इस पर अपनी सहमति दे दी.
विपक्ष का विरोध, सरकार की जीत: विपक्षी दलों ने बिल का जोरदार विरोध किया और इसे मुस्लिम विरोधी व असंवैधानिक बताया. लेकिन सरकार ने कहा कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ऐतिहासिक सुधार है. संख्या बल में सरकार आगे रही और बिल पास हो गया.
वोटिंग के आंकड़े: राज्यसभा में बिल को 128 वोट मिले, जबकि 95 सांसदों ने विरोध किया. इससे पहले लोकसभा में 288 सांसदों ने समर्थन किया और 232 ने विरोध किया. लोकसभा में 10 घंटे तक चर्चा चली थी.
मुसलमान वक्फ (रिपील) बिल भी पास: संसद ने मुसलमान वक्फ (रिपील) बिल 2025 को भी मंजूरी दी. लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ने इसे पास कर दिया. अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है.
किरेन रिजिजू का जवाब: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष मुस्लिम समुदाय को बिल से डरा रहा है. उन्होंने बताया कि सरकार "सबका साथ, सबका विकास" के लिए काम कर रही है. रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने से फैसले बेहतर होंगे और यह बोर्ड को धर्मनिरपेक्ष बनाएगा.
सुझावों को शामिल किया: रिजिजू ने दावा किया कि बिल में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) और हितधारकों के सुझावों को जोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि इससे किसी भी मुसलमान को नुकसान नहीं होगा.
विपक्ष के आरोप: विपक्षी दलों ने कहा कि यह बिल असंवैधानिक है और मुसलमानों की संपत्ति को निशाना बनाकर निगमों को सौंपने की कोशिश है.
13 घंटे की मैराथन चर्चा: राज्यसभा में बिल गुरुवार दोपहर 1 बजे पेश हुआ. किरेन रिजिजू ने इसे पेश किया और सांसदों ने अपनी राय रखी. चर्चा शुक्रवार सुबह तक चली और फिर वोटिंग हुई.
बिल पास होने का समय: वक्फ संशोधन बिल 2025 राज्यसभा में 4 अप्रैल 2025 को रात 2:32 बजे पास हुआ. इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े. बिल में यह भी तय हुआ कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 सदस्य होंगे, जिनमें 4 से ज्यादा गैर-मुस्लिम नहीं होंगे.
इस तरह, लंबी चर्चा और बहस के बाद मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को दोनों सदनों से पास करा लिया. अब यह कानून बनने के लिए तैयार है.
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