पाकिस्तान को मिल गया ट्रंप के तलवे चाटने का फल! अमेरिका ने BLA को घोषित किया आतंकवादी संगठन

    अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और उसके उपनाम मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) घोषित कर दिया है. यह घोषणा अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को की.

    US declares Balochistan Liberation Army Majeed Brigade a terrorist organisation
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    वाशिंगटन डीसी: अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और उसके उपनाम मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) घोषित कर दिया है. यह घोषणा अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को की. विभाग ने बताया कि मजीद ब्रिगेड को अब BLA के विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) के तहत एक उपनाम के रूप में शामिल किया गया है. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में सक्रिय है और यह अक्सर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाती है, जिससे वहां अशांति और हिंसा की स्थिति बनी रहती है.

    अमेरिका की कार्रवाई का कारण

    अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि साल 2019 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को कई आतंकवादी हमलों के बाद विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था. इसके बाद से ही BLA और उसके एक हिस्से मजीद ब्रिगेड ने कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली है. 2019 के बाद से ये संगठन पाकिस्तान में आतंक फैलाने और महत्वपूर्ण स्थलों पर हमले करने में सक्रिय रहा है.

    बड़ी वारदातों का सिलसिला

    2024 में BLA ने कराची हवाई अड्डे और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स के पास आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया. इन हमलों ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर चुनौती दी. वहीं, 2025 में BLA ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण किया था. इस हमले में 31 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए और करीब 300 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया गया. यह हमला न केवल आतंक का प्रदर्शन था बल्कि वहां की सुरक्षा की कमजोरी को भी उजागर करता है.

    अमेरिकी विदेश विभाग ने क्या बताया?

    अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर की गई ये कार्रवाई आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ट्रम्प प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. संगठन को आतंकवादी घोषित करना आतंक के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है. विदेश विभाग ने कहा है कि आज की कार्रवाई संशोधित आव्रजन एवं राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 219 और संशोधित कार्यकारी आदेश 13224 के तहत की गई है.

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