दिल्ली में लगने जा रही स्पेशल लोक अदालत, घर बैठे ऐसे डाउनलोड करें चालान स्लिप, जानें पूरी जानकारी

अगर आपके वाहन पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का चालान लंबे समय से लंबित है और उसका निपटारा नहीं हो पाया है, तो अब आपके पास उसे सुलझाने का अच्छा अवसर है.

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नई दिल्ली: अगर आपके वाहन पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का चालान लंबे समय से लंबित है और उसका निपटारा नहीं हो पाया है, तो अब आपके पास उसे सुलझाने का अच्छा अवसर है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के सहयोग से 12 जुलाई 2026 को स्पेशल लोक अदालत आयोजित करने का फैसला किया है. इस विशेष पहल का उद्देश्य ऐसे लंबित कंपाउंडेबल ट्रैफिक मामलों का आपसी सहमति के आधार पर त्वरित निपटारा करना है, ताकि लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके.

किन मामलों का होगा निपटारा?

इस स्पेशल लोक अदालत में केवल उन्हीं ट्रैफिक चालानों और नोटिसों पर सुनवाई होगी, जो कंपाउंडेबल श्रेणी में आते हैं और 31 मार्च 2026 तक वर्चुअल कोर्ट में लंबित हैं. यदि आपका ट्रैफिक चालान भी इस निर्धारित अवधि तक पेंडिंग है, तो आप इस विशेष व्यवस्था का लाभ उठाकर अपने मामले का निपटारा करा सकते हैं. जिन मामलों पर यह नियम लागू नहीं होता, उन्हें इस लोक अदालत में शामिल नहीं किया जाएगा.

कब और किन अदालतों में होगी सुनवाई?

स्पेशल लोक अदालत का आयोजन 12 जुलाई 2026, रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा. इसके लिए दिल्ली के सभी प्रमुख जिला अदालत परिसरों में व्यवस्था की गई है. इनमें तिस हजारी कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट और साकेत कोर्ट शामिल हैं. प्रत्येक व्यक्ति को उसी अदालत में उपस्थित होना होगा, जिसका विवरण उसकी चालान स्लिप पर अंकित होगा.

चालान स्लिप डाउनलोड करना क्यों है जरूरी?

लोक अदालत में शामिल होने के लिए चालान स्लिप डाउनलोड करना अनिवार्य है. इसी स्लिप में यह जानकारी होगी कि आपको किस कोर्ट परिसर में जाना है, कोर्ट नंबर क्या है और निर्धारित समय क्या रहेगा. बिना चालान स्लिप के लोक अदालत की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकेगी. इसलिए पहले से इसकी व्यवस्था कर लेना आवश्यक है.

ऐसे डाउनलोड करें चालान स्लिप

चालान स्लिप डाउनलोड करने की सुविधा 6 जुलाई 2026 से शुरू कर दी गई है. इसके लिए वाहन मालिकों को दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने चालान की जानकारी प्राप्त करनी होगी. प्रतिदिन सुबह 10 बजे से अधिकतम 50 हजार चालान स्लिप डाउनलोड की जा सकेंगी, जबकि कुल मिलाकर दो लाख चालानों की सीमा तय की गई है. ऐसे में जिन लोगों के चालान लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपनी स्लिप डाउनलोड कर लेनी चाहिए ताकि निर्धारित सीमा समाप्त होने से पहले उनका पंजीकरण हो सके.

फर्जी कॉल और धोखाधड़ी से रहें सतर्क

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस आयोजन को लेकर लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी है. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत के संबंध में किसी भी व्यक्ति को फोन करके जानकारी नहीं दी जाती. यदि कोई व्यक्ति खुद को DSLSA का अधिकारी या कर्मचारी बताकर पैसे, बैंक संबंधी जानकारी या अन्य निजी विवरण मांगता है, तो उसे तुरंत नजरअंदाज करें. ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करना नुकसानदायक हो सकता है.

सहायता के लिए कहां करें संपर्क?

यदि स्पेशल लोक अदालत, ट्रैफिक चालान या प्रक्रिया से जुड़ा कोई सवाल हो, तो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के केंद्रीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा नागरिकों की सुविधा के लिए 24 घंटे संचालित होने वाली टोल-फ्री हेल्पलाइन 1516 भी उपलब्ध है, जहां से आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है.

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