Delhi-Maharashtra SIR Draft Roll: दिल्ली और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया अब अहम पड़ाव पर पहुंच गई है. 31 अगस्त 2026 को दोनों राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है. दिल्ली में करीब 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 47.7 लाख नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हैं, जबकि महाराष्ट्र में करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के Enumeration Form जमा नहीं हो सके. हालांकि, ड्राफ्ट लिस्ट से नाम बाहर होना अंतिम रूप से वोटर लिस्ट से नाम कटने के बराबर नहीं है. ऐसे मतदाताओं को दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है.
दिल्ली में 47.7 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं
दिल्ली में SIR के तहत तैयार ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 97.5 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं. वहीं, लगभग 47.7 लाख मतदाता ड्राफ्ट रोल से बाहर हैं. इनमें ऐसे मामले शामिल हैं जहां Enumeration Form जमा या डिजिटाइज नहीं हो सके, साथ ही अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अन्य श्रेणियों के मामले भी शामिल हैं. चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति का वोटिंग अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया है. ऐसे मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने और नाम शामिल कराने के लिए दावा दाखिल करने का अवसर दिया गया है.
महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ फॉर्म नहीं हो सके कलेक्ट
महाराष्ट्र में भी SIR के दौरान करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के Enumeration Form कलेक्ट नहीं हो पाए. महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस संख्या को सीधे तौर पर स्थायी रूप से मतदाता सूची से बाहर समझना सही नहीं होगा. इन मामलों की आगे जांच और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया के जरिए समीक्षा की जाएगी. महाराष्ट्र के CEO की आधिकारिक वेबसाइट पर 2025 की मतदाता सूची में शामिल लेकिन SIR 2026 की ड्राफ्ट सूची में नहीं आए मतदाताओं के लिए ASDD सूची भी उपलब्ध कराई गई है. इससे मतदाता अपने रिकॉर्ड की स्थिति की जांच कर सकते हैं.
ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं
अगर आपका नाम SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो इसे अंतिम फैसला न समझें. दिल्ली में नाम शामिल कराने के लिए 30 सितंबर 2026 तक दावा और आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया गया है. नाम जोड़ने के लिए Form 6 के साथ जरूरी दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं. वहीं, SIR की प्रक्रिया के तहत दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जानी है. यानी ड्राफ्ट रोल और अंतिम रोल के बीच मतदाताओं को अपने रिकॉर्ड में सुधार या नाम शामिल कराने का पर्याप्त अवसर मिलेगा.
वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?
मतदाता अपना नाम चुनाव आयोग के आधिकारिक वोटर सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. यहां EPIC नंबर या मतदाता की अन्य जानकारी के जरिए रिकॉर्ड खोजने की सुविधा उपलब्ध है. चुनाव आयोग के पोर्टल पर SIR से जुड़ी सेवाओं के साथ मतदाता सूची में नाम रजिस्टर करने और आवेदन की स्थिति ट्रैक करने की सुविधा भी दी गई है.
इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर SIR 2026 से जुड़ी ASDD सूची और अन्य जानकारी भी उपलब्ध है. मतदाताओं को अपना नाम और विवरण ध्यान से जांचना चाहिए, ताकि किसी गलती की स्थिति में समय रहते दावा दाखिल किया जा सके.
कौन सा फॉर्म किस काम आएगा?
अगर किसी पात्र मतदाता का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आया है, तो नाम शामिल कराने के लिए Form 6 के जरिए दावा किया जा सकता है. वहीं, अगर किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में शामिल है और उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करनी है, तो Form 7 का इस्तेमाल किया जाता है. मतदाता के नाम, पते या अन्य विवरण में सुधार अथवा निवास स्थान बदलने जैसी स्थिति में Form 8 का इस्तेमाल किया जाता है. आवेदन करते समय संबंधित दस्तावेजों और व्यक्तिगत जानकारी को सही तरीके से भरना जरूरी है.
अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को होगी जारी
SIR की ड्राफ्ट सूची सामने आने के बाद अब मतदाताओं के लिए सबसे जरूरी काम अपने नाम और विवरण की जांच करना है. अगर नाम गायब है या किसी तरह की गलती है तो तय समय सीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज करनी होगी. दिल्ली और महाराष्ट्र में SIR की यह प्रक्रिया अंतिम मतदाता सूची तैयार होने से पहले का चरण है. इसलिए ड्राफ्ट रोल में नाम न होने को अंतिम निष्कासन मानना सही नहीं होगा. दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी.
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