CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं, जो राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई गति देंगे. इस बैठक में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से लेकर औद्योगिक नीति तक कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. आइए जानते हैं उन प्रमुख फैसलों के बारे में जिन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रगति को और मजबूती दी है.
तेंदूपत्ता खरीद ऋण और राज्य सरकार की गारंटी
मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीद ऋण देने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति प्रदान की है. यह कदम 2026 के लिए लिया गया है ताकि तेंदूपत्ता संग्राहकों को वित्तीय सहायता मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके. इसके अलावा, कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान करने की अनुमति दी गई है. इससे राज्य के लघु वनोपज व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा.
लघु वनोपज संघ को ब्याज मुक्त ऋण
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है. यह कदम राज्य के लघु वनोपज क्षेत्र को मजबूत करेगा और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा.
राज्य सरकार की गारंटी से ऋण भुगतान
मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार की गारंटी पर लिए गए ऋणों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय निगमों से लिए गए 55.69 करोड़ रुपये के ऋणों की पूरी राशि वापस करने का अनुमोदन किया गया है. इसके बाद सरकार को हर साल 2.40 करोड़ रुपये की ब्याज राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ेगा.
मूल्य वृद्धि और अन्य प्रशासनिक फैसले
मंत्रिपरिषद ने धान मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि को 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही, मिलरों के लिए अब न्यूनतम 3 महीने की जगह केवल 2 महीने की मिलिंग करनी होगी, ताकि प्रोत्साहन राशि के लिए पात्रता में कोई अवरोध न आए.
औद्योगिक नीति 2024-30 में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन करने का निर्णय लिया है. इससे नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सुधार होंगे और राज्य में निवेश की गुणवत्ता बढ़ेगी. इस संशोधन के तहत, स्थायी रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक क्षेत्र को गति मिलेगी.
ऑटो एक्सपो में 50 प्रतिशत रोड टैक्स की छूट
राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी. यह छूट एक्सपो में वाहन बिक्री के बाद पंजीकरण के समय लागू होगी, जिससे वाहनों की बिक्री बढ़ेगी और ग्राहकों को भी राहत मिलेगी.
कस्टम मिलिंग पर बैंक गारंटी शुल्क में कमी
प्रदेश में कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. इस फैसले से राइस मिलर्स को राहत मिलेगी और इस क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित होगा.
नई पुलिस प्रणाली और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का पद
मंत्रिपरिषद ने रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही, पुलिस मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का पद बनाने की स्वीकृति भी दी गई है, जिससे पुलिस प्रशासन को और मजबूत किया जाएगा.
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