दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कंटेंट इस्तेमाल करके नहीं कमा सकेंगे फेक व्यूज

    फेमस टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ पिछले कई सालों से लोगों के चेहरे पर  मुस्कुराहट लाने का काम कर रहा है. लेकिन शो को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया है.

    दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कंटेंट इस्तेमाल करके नहीं कमा सकेंगे फेक व्यूज
    अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कंटेंट इस्तेमाल करके नहीं कमा सकेंगे फेक व्यूज- Photo: Social Media

    नई दिल्लीः फेमस टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ पिछले कई सालों से लोगों के चेहरे पर  मुस्कुराहट लाने का काम कर रहा है. लेकिन शो को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया है. जिसके तहत शो के कंटेंट को कोई भी उपयोग नहीं कर पाएगा. आपको बता दें के शो के निर्माताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

    शो निर्माताओं ने दायर की थी याचिका

    शो के निर्माताओं द्वारा दायर याचिका के अनुसार शो के कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और कुछ वेबसाइट शो के कंटेंट को अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहे थे. इसी पर मेकर्स ने रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया है. खुद शो के प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी ने इसकी पुष्टी की है.

    यह आरोप किए गए दर्ज

    मेकर्स द्वारा यह आरोप लगाए गए कि चंद पैसों के फायदे के लिए कई बड़ी-बड़ी वेबसाइट शो के कैरेक्टर्स की इमेज आदि का इस्तेमाल कर रही हैं. इसी के साथ मेकर्स का यह भी दावा है कि कुछ क्रिएटर्स इसके जरिए फेक व्यूज पाकर पैसा भी कमा रहे हैं. यहां तक की कुछ ने तो अश्लील कंटेंट बनाना भी शुरू कर डाला है. सके। कुछ संस्थाएं अनधिकृत रूप से वेबसाइटों और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से शो के पात्रों की इमेज और डायलॉग वाले टी-शर्ट, पोस्टर और स्टिकर जैसे सामान बेच रही थीं. AI की मदद से कंटेंट बनाने की भी जानकारी सामने आई है.

    मेकर्स के अलावा किसी को नहीं हक

    अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शो के मेकर्स के पक्ष में फैसला सुनाया है. जिसके तहत उन यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लेने का भी कहा गया जो कैरेक्टर्स के डायलॉग्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे. इस संबंध में 14 अगस्त को जस्टिस मिनी पुष्करण ने यह आदेश पारित किया है कि किसी भी शो के कंटेंट के कैरेक्टर की नकल, एआई फोटो और एनिमेटेड वीडियो मेकर्स के अलावा कोई नहीं बना सकता है.

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