'राष्ट्रपति न्याय के नाम पर तानाशाही के खिलाफ बोलें', AAP संसद में द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का करेगी बहिष्कार

आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि राष्ट्रपति और संविधान सर्वोच्च हैं और जब न्याय के नाम पर तानाशाही की जाती है, तो आवाज उठाना जरूरी है.

'राष्ट्रपति न्याय के नाम पर तानाशाही के खिलाफ बोलें', AAP संसद में द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का करेगी बहिष्कार
आप नेता संदीप पाठक 25 मई को नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए | Photo- ANI

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे जाने के बाद, आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि उसके सांसद गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का बहिष्कार करेंगे.

तीसरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के गठन के बाद यह पहला राष्ट्रपति अभिभाषण होगा.

राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर सदस्य चर्चा करेंगे.

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आप नेता ने कहा- राष्ट्रपति को न्याय के नाम पर तानाशाही के खिलाफ बोलना चाहिए

आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि राष्ट्रपति और संविधान सर्वोच्च हैं और जब न्याय के नाम पर तानाशाही की जाती है, तो आवाज उठाना जरूरी है.

उन्होंने कहा, "आज हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे. राष्ट्रपति और संविधान सर्वोच्च हैं और जब न्याय के नाम पर तानाशाही की जाती है, तो अपनी आवाज उठाना जरूरी है."

यह पूछे जाने पर कि क्या INDIA ब्लॉक की अन्य पार्टियां भी राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन करेंगी, पाठक ने कहा, "हमने इस बारे में INDIA गठबंधन की बाकी पार्टियों के साथ चर्चा नहीं की है, लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी."

राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा

इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया. दोनों पक्षों की सभी दलीलों पर गौर करने के बाद अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ रावत ने अरविंद केजरीवाल को 29 जून, 2024 तक सीबीआई रिमांड पर रहने की अनुमति दी.

रिमांड अवधि के दौरान, अदालत ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को उनसे 30 मिनट और उनके वकील को उनसे हर दिन 30 मिनट मिलने की अनुमति दी है. अदालत ने उन्हें रिमांड अवधि के दौरान अपनी निर्धारित दवाएं साथ रखने की भी अनुमति दी है.

मनीष सिसोदिया के खिलाफ मेरे बयान की बात झूठी : अरविंद केजरीवाल

सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा, "सीबीआई दावा कर रही है कि मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिया है, जो पूरी तरह से झूठ है. मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, आम आदमी पार्टी निर्दोष है. मैं भी निर्दोष हूं. इस तरह के बयान हम मीडिया में बदनाम करने के लिए दिए जा रहे हैं."

उन्होंने यह भी कहा, "सीबीआई सूत्रों के हवाले से मीडिया में हमें बदनाम किया जा रहा है. इनका प्लान है कि मीडिया के फ्रंट पेज पर ये चला दें कि केजरीवाल ने सारा ठीकरा मनीष सिसोदिया पर डाल दिया."

उन्होंने कहा कि "वे अनाम स्रोतों का इस्तेमाल करके मीडिया में हमारी छवि खराब कर रहे हैं. वे इसे हेडलाइन न्यूज बनाने की योजना बना रहे हैं कि केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है."

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निचली अदालत द्वारा पारित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि निचली अदालत को आदेश पारित करने से पहले कम से कम धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दो शर्तों की पूर्ति पर अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी.

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