'कागज, कलम, कुरान', जेल में NIA अधिकारियों से ये इन चीजों की मांग कर रहा तहव्वुर राणा

Tahawwur Rana: मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के अहम साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) लगातार पूछताछ कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, हर दिन 8 से 10 घंटे तक राणा से सवाल-जवाब हो रहे हैं ताकि हमले की बड़ी साजिश की परतें खोली जा सकें.

'कागज, कलम, कुरान', जेल में NIA अधिकारियों से ये इन चीजों की मांग कर रहा तहव्वुर राणा
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Tahawwur Rana: मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के अहम साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) लगातार पूछताछ कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, हर दिन 8 से 10 घंटे तक राणा से सवाल-जवाब हो रहे हैं ताकि हमले की बड़ी साजिश की परतें खोली जा सकें.

अदालत ने दी थी 18 दिन की रिमांड

तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को अमेरिका से भारत लाया गया था. इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने उसे 18 दिन की NIA हिरासत में भेज दिया. NIA की टीम अब उसी समय का इस्तेमाल करके उससे जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाने में लगी है. इस दौरान जानकारी मिली कि एनआईए अधिकारियों से तहव्वुर ने कुछ चीजों की मांग की है. इसमें 'कुरान, कलम और कागज' शामिल हैं.  वहीं NIA के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, राणा पूछताछ में सहयोग कर रहा है. उसने अब तक सिर्फ तीन चीजों की मांग की है – क़ुरान, एक कलम और कुछ कागज  जो उसे दे दिए गए हैं. खाने-पीने को लेकर उसने कोई खास डिमांड नहीं की, उसे वही खाना दिया जा रहा है जो बाकी आरोपियों को मिलता है. सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम, हाई-सिक्योरिटी सेल में रखा गया राणा को NIA मुख्यालय (सीजीओ कॉम्प्लेक्स, दिल्ली) के अंदर एक हाई-सिक्योरिटी कोठरी में रखा गया है.

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उस पर 24 घंटे सुरक्षा निगरानी रखी जा रही है.

डेविड हेडली से जुड़ी कॉल्स और यात्राओं की जांच होगी.  NIA की टीम अब राणा से उन सब मामलों में पूछताछ कर रही है, जिनमें वह डेविड कोलमैन हेडली के साथ लगातार संपर्क में था. हेडली इस वक्त अमेरिका की जेल में है, और वह भी मुंबई हमलों का अहम साजिशकर्ता है. सूत्रों के मुताबिक, हमलों से पहले राणा की भारत के कई हिस्सों की यात्राओं से जुड़े सबूत भी मिले हैं, जिनसे और जानकारी मिल सकती है.

कई गंभीर धाराओं में दर्ज है केस

राणा पर षड्यंत्र रचने, हत्या, आतंक फैलाने और जालसाज़ी जैसे कई गंभीर आरोप हैं. उसके खिलाफ केस 11 नवंबर 2009 को दर्ज किया गया था. यह केस भारतीय दंड संहिता (IPC), UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) और SAARC आतंकवाद-रोधी कानून की धाराओं के तहत दर्ज है.