बिहार में अब खुले में मांस नहीं बेच पाएंगे दुकानदार, लाइसेंस लेना होगा जरूरी; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ऐलान

Open Meat Sale Bans: बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को विधान परिषद में अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य में खुले में मांस बेचने पर रोक लगा दी गई है. सरकार ने साफ किया है कि अब बिना लाइसेंस मांस की बिक्री नहीं की जा सकेगी.

Shopkeepers will no longer be able to sell meat in the open in Bihar a license Deputy CM Vijay Sinha
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Open Meat Sale Bans: बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को विधान परिषद में अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य में खुले में मांस बेचने पर रोक लगा दी गई है. सरकार ने साफ किया है कि अब बिना लाइसेंस मांस की बिक्री नहीं की जा सकेगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि मांस बेचने के लिए वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. 

नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि दरभंगा में इस मामले में कार्रवाई की जा चुकी है और वहां खुले में मांस बेचने पर रोक लागू कर दी गई है. सरकार का कहना है कि यह फैसला साफ-सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. आगे भी अन्य जिलों में नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा.

लाइसेंस के बिना नहीं होगी बिक्री

सरकार ने स्पष्ट किया है कि मांस की दुकानों को तय मानकों का पालन करना होगा. लाइसेंस के साथ-साथ स्वच्छता और निर्धारित स्थान पर बिक्री करना जरूरी होगा. प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं.

डिप्टी सीएम ने कहा कि यह कदम जनता की सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. राज्य सरकार चाहती है कि सभी व्यापारी तय नियमों के अनुसार काम करें.

शव वाहन से नहीं लिया जाएगा टैक्स

इसके अलावा डिप्टी सीएम ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने कहा कि अब शव वाहन से किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग या नगर विकास विभाग शव वाहन पर टैक्स नहीं लगाएगा.

उन्होंने कहा कि इस संबंध में घोषणा विधान परिषद में कर दी गई है और संबंधित विभागों को भी जानकारी दे दी गई है. सरकार का मानना है कि शव वाहन सेवा एक संवेदनशील और जरूरी सेवा है, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए.

जनता को राहत देने का कदम

सरकार का कहना है कि दोनों फैसले जनहित में लिए गए हैं. खुले में मांस बिक्री पर रोक से स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी, जबकि शव वाहन से टैक्स हटाने से लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी. डिप्टी सीएम विजय कुमार ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार आगे भी ऐसे फैसले लेती रहेगी, जिससे आम लोगों को सुविधा मिले और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो.

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