पटना: चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को पटना फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है. पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. यह राहत उन्हें अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मिली.
खान सर ने सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) के लिए आवेदन दाखिल किया था. उनके खिलाफ पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है.
वायरल वीडियो के बाद दर्ज हुई एफआईआर
यह मामला 2 जून को सामने आए एक वायरल वीडियो से जुड़ा है. वीडियो में खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्ड कथित रूप से फायरिंग करते दिखाई दे रहे थे. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.
जांच के दौरान दोनों सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया.
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, 2 जून की रात खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर तोड़फोड़ और मारपीट की गई थी. आरोप है कि उपद्रवियों ने कोचिंग संस्थान के पोस्टर फाड़ दिए और सुरक्षा कर्मियों के साथ भी मारपीट की.
घटना के बाद खान सर ने फायरिंग होने का दावा किया था, हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान में बदलाव करते हुए इस दावे से पीछे हट गए. दूसरी ओर, पूछताछ के दौरान सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी और यह कदम खान सर के निर्देश पर उठाया गया था.
जांच का दायरा बढ़ा
गार्डों के बयान सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच का दायरा बढ़ाया. इसके बाद खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.
फिलहाल कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने से खान सर को अस्थायी राहत मिली है, जबकि मामले की जांच जारी है. आने वाले दिनों में अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकती है.
ये भी पढ़ें- NEET RE-EXAM: भारतीय वायुसेना ने संभाली परीक्षा की कमान, सख्त होगी सुरक्षा व्यवस्था, जानें प्लान