अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगा कफ सिरप, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानें वजह

देश में कफ सिरप और कुछ अन्य औषधीय सिरप की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. नए नियमों के तहत अब ऐसी दवाएं खरीदने के लिए डॉक्टर द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना अनिवार्य होगा.

Cough syrup will no longer be available without a doctor prescription
प्रतिकात्मक तस्वीर/ FreePik

Cough Syrup Sale Rules: देश में कफ सिरप और कुछ अन्य औषधीय सिरप की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. नए नियमों के तहत अब ऐसी दवाएं खरीदने के लिए डॉक्टर द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना अनिवार्य होगा. बिना चिकित्सकीय पर्ची के इन दवाओं की बिक्री नहीं की जा सकेगी.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए औषधि नियम, 1945 (Drugs Rules, 1945) में संशोधन की जानकारी दी है. सरकार का कहना है कि यह कदम दवाओं के गलत उपयोग को रोकने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

OTC बिक्री पर लगेगी रोक

अब तक कई प्रकार के कफ सिरप मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की सलाह या पर्ची के खरीदे जा सकते थे. इन्हें ओवर-द-काउंटर (OTC) दवाओं की तरह बेचा जाता था. हालांकि नए नियम लागू होने के बाद फार्मेसी से ऐसी दवाएं लेने के लिए पंजीकृत चिकित्सक का प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक होगा.

सरकार का मानना है कि कुछ दवाओं के अनियंत्रित उपयोग और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए यह बदलाव जरूरी था.

औषधि नियमों में किया गया संशोधन

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, औषधि नियम 1945 की अनुसूची ‘के’ (Schedule K) में शामिल प्रावधानों में बदलाव किया गया है. संशोधन के तहत ‘सिरप’ शब्द को सूची से हटाया गया है.

इस परिवर्तन के बाद कुछ सिरप आधारित दवाएं उन विशेष छूटों के दायरे से बाहर हो जाएंगी, जिनका लाभ पहले अनुसूची ‘के’ के अंतर्गत मिलता था.

मरीजों की सुरक्षा पर जोर

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कफ सिरप और अन्य संबंधित दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सकीय सलाह के आधार पर ही किया जाए. इससे दवाओं के अनावश्यक या गलत इस्तेमाल की संभावना कम होगी और मरीजों को सुरक्षित उपचार मिल सकेगा.

नए नियम लागू होने के बाद दवा विक्रेताओं और फार्मेसियों को भी निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप की बिक्री नियमों का उल्लंघन मानी जाएगी.

क्या बदलेगा आम लोगों के लिए?

  • कफ सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची आवश्यक होगी.
  • मेडिकल स्टोर बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा नहीं बेच सकेंगे.
  • OTC श्रेणी में मिलने वाली कुछ सिरप दवाओं की उपलब्धता सीमित होगी.
  • दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और सुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा.

सरकार का मानना है कि यह कदम दवा वितरण व्यवस्था को अधिक जिम्मेदार और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.

ये भी पढ़ें- Bihar Police Exam: 4000 पद, 16 लाख आवेदन... बिहार पुलिस की नौकरी के लिए मारामारी, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें