Rajasthan Non Veg Banned: राजस्थान में मांसाहारी भोजन पसंद करने वालों को अब 28 अगस्त और 6 सितंबर को अपने शौक पर लगाम लगानी होगी. राज्य सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत पर्युषण पर्व और अनंत चतुर्दशी के दिन पूरे प्रदेश में नॉनवेज बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. खास बात यह है कि इस बार सिर्फ मांस और बूचड़खानों पर ही नहीं, अंडे बेचने वालों पर भी पाबंदी लगाई गई है.
पहली बार अंडे की बिक्री पर भी रोक
इस तरह का आदेश हर साल धार्मिक आयोजनों के दौरान जारी किया जाता रहा है, लेकिन इस बार का आदेश कुछ मामलों में अलग है. पहली बार राज्य सरकार ने अंडा विक्रेताओं को भी इस आदेश में शामिल किया है. यानी न केवल मटन-चिकन और मछली की दुकानें बंद रहेंगी, बल्कि अंडे बेचने वाले ठेले, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे भी इन दो दिनों में कोई भी अंडा आधारित व्यंजन नहीं बेच पाएंगे.
धार्मिक संगठनों की मांग पर फैसला
इस सख्त निर्णय के पीछे जैन समाज और अन्य धार्मिक संगठनों की वर्षों पुरानी मांग है. इन संगठनों का कहना था कि जब पर्वों पर जीव हत्या रोकने के लिए मांस की बिक्री बंद की जाती है, तो अंडे को भी नॉनवेज मानते हुए इसकी बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए. सरकार ने इस बार इन भावनाओं को गंभीरता से लिया और आदेश में अंडे को भी शामिल किया.
जयपुर में हजारों अंडे विक्रेता होंगे प्रभावित
जयपुर नगर निगम (हेरिटेज और ग्रेटर) की रिपोर्ट के अनुसार, शहर में लगभग 1000 से ज्यादा अंडा बेचने वाले ठेले और दुकानें हैं. साथ ही, होटल-रेस्टोरेंट में अंडा आधारित व्यंजन आमतौर पर परोसे जाते हैं. आदेश के बाद इन सभी कारोबारियों को दो दिन तक अपनी सेवाएं रोकनी होंगी.
पालन न करने पर होगी कार्रवाई
स्वायत्त शासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन दोनों तिथियों पर मांस, मछली, अंडे की बिक्री, पकाने और परोसने की किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी. आदेश की अवहेलना पर संबंधित दुकानों और ठेलों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. इसमें जुर्माना और लाइसेंस रद्द तक की कार्यवाही हो सकती है.
कारोबारियों में चिंता, पर आदेश मानने को तैयार
सरकार के इस कदम के बाद नॉनवेज विक्रेताओं और होटल कारोबारियों में हलचल मच गई है. कई छोटे विक्रेताओं ने चिंता जताई कि उनका रोज़ का गुज़ारा इसी से चलता है और दो दिन की बंदी से नुकसान होगा. हालांकि, अधिकांश कारोबारी इस आदेश को धार्मिक भावनाओं का सम्मान मानते हुए पालन करने की बात कह रहे हैं.
पूरे राजस्थान में लागू होगा आदेश
यह आदेश सिर्फ राजधानी जयपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा. चाहे वह बूचड़खाने, मटन की दुकानें, मछली बाजार, अंडा विक्रेता या होटल हों, सभी को निर्धारित तिथियों पर नॉनवेज से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि रोकनी होगी.
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