मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: बॉम्बे HC के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, CM फडणवीस बोले - सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

    मुंबई: मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है.

    Maharashtra govt will challenge the Bombay HC decision on the Mumbai train blast case in the SC
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    मुंबई: मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि यह हाई कोर्ट का निर्णय हमारे लिए बेहद चौंकाने वाला है और हम इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे.

    क्या था बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला?

    मुंबई के लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में 19 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए 12 आरोपियों को निर्दोष करार दिया. 2006 में हुए इस दर्दनाक हमले में 189 लोगों की जान चली गई थी और 800 से अधिक लोग घायल हुए थे. इस हमले के बाद, स्पेशल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें सजा सुनाई थी. इनमें से पांच आरोपियों को फांसी और सात को उम्रभर की सजा दी गई थी. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन आरोपियों को निर्दोष मानते हुए उन्हें रिहा करने का फैसला लिया.

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा?

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध साबित करने में पूरी तरह से नाकामी रही. अदालत ने यह भी कहा कि बम, हथियार, और अन्य तकनीकी सबूत सही तरीके से पेश नहीं किए गए. इसके अलावा, आरोपियों से जबरन कबूलनामे लिए गए, जो अदालत के मुताबिक गैर-कानूनी थे. अदालत ने निचली अदालत के फैसले को गलत ठहराया और आरोपियों को रिहा कर दिया.

    मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया

    इस फैसले पर मुस्लिम नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रिया रही है. AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 12 निर्दोष मुस्लिम युवकों को 18 साल जेल में रखा गया, जिनका जीवन जेल में ही तबाह हो गया. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अक्सर जनाक्रोश के चलते पहले से ही किसी को दोषी मान लेती है. मौलाना अरशद मदनी ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा कि हाई कोर्ट ने 19 साल बाद 12 निर्दोष मुस्लिम युवकों को आतंकवाद के आरोप से बाइज्जत बरी किया, लेकिन जिन लोगों ने उनकी जिंदगी तबाह की, उन्हें सजा दिए बिना इंसाफ अधूरा रहेगा.

    महाराष्ट्र सरकार का निर्णय

    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला महाराष्ट्र सरकार के लिए बेहद चौंकाने वाला है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी. यह मामला अब और दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले से न केवल आतंकवाद की जड़ें बल्कि न्यायिक प्रणाली पर भी सवाल उठे हैं.

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