Indigo Crisis: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, मुआवजे के लिए हाईकोर्ट जिम्मेदार!

    Indigo Crisis Supreme Court refuses to hear

    इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान इंडिगो की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि इसी मुद्दे पर एक समान याचिका पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में समान विषय पर अलग-अलग अदालतों में सुनवाई उचित नहीं होगी. कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में मामला उठाने की छूट दी.