इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान इंडिगो की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि इसी मुद्दे पर एक समान याचिका पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में समान विषय पर अलग-अलग अदालतों में सुनवाई उचित नहीं होगी. कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में मामला उठाने की छूट दी.