मुंबई: करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी के आरोपी और फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2,565 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की जब्त संपत्तियों को बेचने की इजाजत दे दी है. इस नीलामी से जो भी राशि प्राप्त होगी, उसे एफडी (सावधि जमा) के रूप में बैंकों के नाम पर रखा जाएगा, ताकि प्रभावित खाताधारकों को उनकी रकम वापस की जा सके.
अब तक लौटाई गई है 125 करोड़ रुपये की रकम
यह पहला मौका नहीं है जब चोकसी की संपत्तियों से आम लोगों को राहत मिली हो. गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से जुड़ी संपत्तियों की बिक्री से अब तक 125 करोड़ रुपये की राशि लौटाई जा चुकी है. इन संपत्तियों में मुंबई के सांताक्रूज इलाके के छह फ्लैट, दो फैक्ट्रियां और एक गोदाम शामिल था.
ईडी ने जब्त की थी 1,200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2018 में चोकसी और उसके समूह की कुल 41 संपत्तियों को जब्त किया था, जिनकी कीमत उस समय लगभग 1,217.2 करोड़ रुपये आंकी गई थी. इन संपत्तियों में शामिल हैं:
मालाबार हिल में स्थित डुप्लेक्स भी नीलामी के दायरे में
चोकसी की हाई-प्रोफाइल संपत्तियों में से एक मालाबार हिल स्थित गोकुल अपार्टमेंट में उनका 9वें और 10वें माले पर डुप्लेक्स फ्लैट भी शामिल है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 70 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस फ्लैट पर ईडी, सीबीआई, BMC और बैंकों के नोटिस चस्पा हैं, और यह अब जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है. इतना ही नहीं, आरोप है कि चोकसी ने 11वें फ्लोर पर अवैध निर्माण भी करवाया था. फ्लैट से पेड़-पौधे उग आए हैं, जो अब सोसायटी की दीवारों और अन्य फ्लैट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं.
13,000 करोड़ की पीएनबी घोटाले के आरोपी
गौरतलब है कि मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी, दोनों 2018 में उजागर हुए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में मुख्य आरोपी हैं. इस घोटाले की रकम 13,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा थी, जो देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक माना जाता है.