लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है मतदान का अधिकार, लेकिन कल्पना कीजिए कि चुनाव के दिन आप बूथ पर पहुंचे और पता चले कि आपका नाम ही वोटर लिस्ट से गायब है. कुछ ऐसा ही खतरा इस बार लाखों मतदाताओं पर मंडराता दिख रहा है. देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर जारी बहस के बीच चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी कर दी है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आई पारदर्शिता
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह मतदाताओं को पूरी पारदर्शिता के साथ जानकारी उपलब्ध कराए. कोर्ट ने साफ कहा था कि लिस्ट केवल आंकड़ों तक सीमित न हो, बल्कि बूथ-वाइज, वार्ड-वाइज और EPIC नंबर आधारित खोज योग्य हो. यानी हर नागरिक यह जान सके कि उसका नाम लिस्ट में है या गलती से हटा दिया गया है. आदेश के 56 घंटे के भीतर ही चुनाव आयोग ने यह सूची ऑनलाइन जारी कर दी. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि नाम हटाने के पीछे चार मुख्य कारण रहे मृत्यु, स्थानांतरण (Migration), डुप्लीकेट रिकॉर्ड और फर्जी नाम.
कैसे करें यह जांच कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम मतदाता कैसे जानें कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है या नहीं? इसके लिए चुनाव आयोग ने आसान विकल्प दिए हैं. सबसे पहले voters.eci.gov.in पर जाएं. यही वह पोर्टल है, जहां देशभर के मतदाता अपनी वोटर आईडी से जुड़ी सारी जानकारी देख सकते हैं. यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो उसमें लिखा EPIC नंबर दर्ज करें. CAPTCHA भरने के बाद “Search” बटन दबाएं.
अगर EPIC नंबर आपके पास नहीं है, तो आप नाम, पिता/पति का नाम, जन्म-तिथि/आयु, लिंग और विधानसभा क्षेत्र डालकर भी खोज सकते हैं. सर्च करने पर तुरंत स्क्रीन पर परिणाम दिखाई देंगे. अगर आपका नाम हटाया गया है, तो वहां साफ लिखा होगा “Deleted” और साथ में हटाने का कारण भी दर्ज होगा जैसे Death (मृत्यु), Shifted (स्थानांतरण), Duplicate (डुप्लीकेट), Other Reasons.
अगर नाम हटा है तो क्या करें?
अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने अपील या दावा (Claim/Objection) की प्रक्रिया तय की है. 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आप Form 7 भरकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. यह फॉर्म ऑनलाइन voters.eci.gov.in या ECINet मोबाइल ऐप से भर सकते हैं. अगर डिजिटल माध्यम आपके लिए मुश्किल है, तो सीधे Booth Level Officer (BLO) से संपर्क कर सकते हैं. कुछ जिलों में BLO घर-घर जाकर या व्हाट्सएप पर भी फॉर्म स्वीकार कर रहे हैं.
ऑफलाइन तरीके भी उपलब्ध
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह सूची केवल ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि हर बूथ स्तर के कार्यालय, पंचायत भवन और ब्लॉक विकास कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की गई है. यानी जिन लोगों के पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, वे पास के सरकारी दफ्तर जाकर सूची देख सकते हैं.
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