Tahir Hussain News: दिल्ली दंगों के दौरान हुई आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इससे पहले ताहिर हुसैन को हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया था. अब अदालत ने सजा का ऐलान करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा दी है.
क्या था अंकित शर्मा हत्याकांड?
यह मामला साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा है. नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे.
आरोप के मुताबिक, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हिंसा रोकने और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी हत्या कर दी गई. बाद में उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था.
#WATCH | Delhi | Karkardooma Court awarded life imprisonment to former AAP councillor Tahir Hussain in the murder case of IB official Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots
— ANI (@ANI) July 31, 2026
He says, "I will get justice from the High Court." pic.twitter.com/EnHzd9fjID
कौन हैं ताहिर हुसैन?
ताहिर हुसैन ने साल 2017 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर दिल्ली नगर निगम चुनाव लड़ा था और पार्षद चुने गए थे. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रहने वाले हैं. परिवार में पांच भाइयों में ताहिर सबसे बड़े हैं. 2017 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति करीब 18 करोड़ रुपये बताई थी.
दंगों के बाद पार्टी से किया गया था निष्कासित
2020 के दिल्ली दंगों में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से बाहर कर दिया था. अब अंकित शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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