Pakistan Economic Crisis: आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में सरकार ने खर्च और पेट्रोलियम की खपत कम करने के लिए कई कड़े फैसले लिए हैं. शहबाज शरीफ सरकार ने सरकारी वाहनों के ईंधन इस्तेमाल में 50 फीसदी तक कटौती करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही नए वाहनों की खरीद, विदेश यात्राओं और सरकारी कार्यक्रमों पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं.
गुरुवार को जारी सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, ईंधन की कटौती मुख्य रूप से प्रशासनिक और गैर-ऑपरेशनल कामों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर लागू होगी. हालांकि, ऑपरेशनल वाहनों के साथ सशस्त्र बलों, नागरिक सशस्त्र बलों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों, जरूरी सेवाओं और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) के वाहनों को इससे छूट दी गई है. सरकार ने सरकारी वाहनों समेत नए वाहनों की खरीद पर भी रोक लगाई है. टिकाऊ सामान की खरीद पर भी प्रतिबंध रहेगा, हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी खरीदारी को छूट दी गई है.
तीन महीने तक विदेश यात्रा पर रोक
पाकिस्तान की संघीय सरकार ने अधिकारियों और नेताओं की विदेश यात्रा पर तीन महीने के लिए रोक लगाई है. हालांकि, कुछ खास परिस्थितियों में इसमें छूट दी जा सकती है. अधिसूचना के मुताबिक, अगर किसी अधिकारी की विदेश यात्रा जरूरी है और उसे टाला नहीं जा सकता, तो मंत्रियों, सलाहकारों और सरकारी अधिकारियों को इकोनॉमी क्लास में सफर करना होगा. सरकारी विभागों से यह भी कहा गया है कि जहां संभव हो, आमने-सामने बैठक की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करें.
सरकारी खर्च पर डिनर भी बंद
खर्च कम करने के लिए सरकारी पैसों से होने वाले आधिकारिक डिनर पर भी रोक लगा दी गई है. हालांकि, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए आयोजित डिनर को इससे बाहर रखा गया है. सरकार की ओर से पैसे दिए जाने वाले सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस पर भी प्रतिबंध रहेगा. अगर कोई जरूरी सरकारी कार्यक्रम करना ही पड़े, तो विभागों को होटल या दूसरे बाहरी स्थानों की जगह सरकारी सभागार और समिति कक्ष इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं.
रात 9 बजे बंद होंगे बाजार
बिजली की बचत के लिए पाकिस्तान सरकार ने दुकानों और बाजारों के समय में भी बदलाव किया है. नए नियमों के तहत दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल रात 9 बजे तक बंद करने होंगे. शादी के हॉल, टेंट और दूसरे कार्यक्रम स्थल रात 10 बजे तक बंद होंगे. वहीं, रेस्तरां, कैफे और अन्य खाने-पीने की जगहों को रात 11 बजे तक बंद करना होगा. हालांकि, टेकअवे और होम डिलीवरी सेवाओं को इन समय सीमाओं से छूट दी गई है.
फार्मेसी, अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल लैब, पेट्रोल पंप और दूसरी जरूरी सेवाओं को भी इन प्रतिबंधों से राहत दी गई है. बेकरी, तंदूर, दूध और डेयरी की दुकानें, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और जिम को भी छूट वाली श्रेणी में रखा गया है. खर्च कम करने के लिए शादी समारोहों में केवल एक ही व्यंजन परोसने का नियम भी लागू किया गया है.
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