राजस्थान निकाय चुनाव का बजा बिगुल, 9 और 11 सितंबर को वोटिंग, 14 को आएगा रिजल्ट

Rajasthan Nikay Chunav Update: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया. राज्य के 309 नगर निकायों और 10 नगर निगमों में चुनाव कराए जाएंगे. मतदान दो चरणों में होगा.

Bugle sounded for Rajasthan civic body elections voting on September 9 11 results on the 14th
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Rajasthan Nikay Chunav Update: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया. राज्य के 309 नगर निकायों और 10 नगर निगमों में चुनाव कराए जाएंगे. मतदान दो चरणों में होगा.

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, 9 सितंबर और 11 सितंबर को वोटिंग होगी. इसके बाद 14 सितंबर को मतगणना की जाएगी. चुनाव में करीब 1.44 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. कुल 10,245 वार्डों में चुनाव होंगे. जयपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा मतदाता हैं. यहां 24 लाख से ज्यादा लोग वोट डाल सकेंगे.

चुनाव की तारीखों के साथ आचार संहिता लागू

चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही राज्य के संबंधित शहरी इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. नगर निकाय अध्यक्ष के चुनाव 21 सितंबर को होंगे, जबकि उपाध्यक्ष के लिए 22 सितंबर को मतदान कराया जाएगा. दोनों पदों के लिए उसी दिन मतगणना भी होगी. चुनाव के दौरान करीब 1.15 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 98,790 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा.

10,245 पार्षद पदों पर होगा चुनाव

राजस्थान के 309 शहरी स्थानीय निकायों में कुल 10,245 पार्षद सीटों के लिए चुनाव होंगे. इनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं. सबसे पहले पार्षद पद के लिए मतदान कराया जाएगा. इसके बाद नगर निगमों में मेयर और नगर परिषद व नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के चुनाव होंगे.

आचार संहिता में इन कामों पर रोक

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव वाले शहरी क्षेत्रों में सरकार नए विकास कार्यों की घोषणा नहीं कर सकेगी. नए कामों के लिए वर्क ऑर्डर जारी करने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने पर भी रोक रहेगी.

हालांकि, जिन विकास कार्यों को पहले से मंजूरी मिल चुकी है और जो काम चल रहे हैं, उन्हें जारी रखा जा सकेगा. आचार संहिता के दौरान नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी नहीं किया जा सकेगा.

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कराए जा रहे हैं. अदालत ने शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में हो रही देरी पर चिंता जताई थी. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी कर ली जाए. इसके साथ ही आरक्षण से जुड़ी लॉटरी प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी करने को कहा गया था.

स्थानीय स्वशासन विभाग ने पदों और वार्डों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली है. इसके बाद आरक्षण से जुड़ी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है. अब चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है.

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