Rajpal Yadav Bail: एक्टर राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में राहत मिली गई है. 16 फरवरी 2026 को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की. इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने अभिनेता से शिकायतकर्ता के खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है.
मामला क्या था?
यह मामला अभिनेता राजपाल यादव से जुड़ा हुआ है, जिनके खिलाफ 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही थी. आरोप है कि फिल्म के निर्माण के लिए उन्होंने एक बड़ा कर्ज लिया था, जो फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के कारण समय पर चुकता नहीं हो सका. इसके बाद, कर्ज देने वाली संस्था ने अदालत में केस दायर कर दिया था.
अदालत का कड़ा रुख
अदालत ने इस मामले में कई बार सुनवाई की और अभिनेता को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था. समय पर भुगतान नहीं होने पर 2018 में अदालत ने राजपाल यादव को तिहाड़ जेल भी भेजा था. इसके बाद भी अदालत के आदेशों की अवहेलना के कारण उन्हें 6 फरवरी 2026 को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था.
अंतरिम जमानत और शर्तें
हालांकि, अब राजपाल यादव को अंतरिम जमानत मिल गई है. अदालत ने आदेश दिया कि वह 1.5 करोड़ रुपये की राशि शिकायतकर्ता के खाते में जमा करें और साथ ही अपनी जमानत राशि की शर्तों को पूरा करें. अदालत ने यह भी कहा कि अभिनेता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा.
अगली सुनवाई की तारीख
इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च 2026 को होगी, जिसमें राजपाल यादव को या तो कोर्ट में फिजिकली उपस्थित होना होगा या फिर वर्चुअली अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.
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