CAA देशभर में हुआ लागू, जानें किसे मिलेगी नागरिकता, कैसे करना होगा आवेदन?

CAA देशभर में हुआ लागू, जानें किसे मिलेगी नागरिकता, कैसे करना होगा आवेदन?

CAA Notification released 

सोमवार 11 मार्च को देशभर में नागरिकता संशोधन कानून यानी (CAA) लागू हो चुका है. इस संबंध में सोमवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. वहीं अब विपक्षी पार्टियों द्वारा इस नए कानून को लेकर प्रहार किया जा रहा है. कैंग्रेस पार्टी ने इसकी टाइमिंग को  लेकर सवाल उठाना शुरु कर दिया है.

2019 में हुआ पारित

लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर CAA को लागू करने में इतना समय क्यों लगा. वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह केवल चुनाव के मद्देनजर लागू किया गया है. बता दें कि CAA को साल 2019 दिसंबर में संसद से पारित किया गया था. इस नए कानून को राष्ट्रपति द्वारा भी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है.

कानून के खिलाफ जारी विरोध

नए कानून के पारित होने के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. लेकिन इसपर सरकार का कहना है कि इस नए कानून से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जाने नहीं वाली है. बल्कि इस कानून से नागरिक्ता दी जानी हैं. वहीं विपक्ष द्वारा भी इस नए कानून का जमकर प्रदर्शन देखने को मिला था.  आइए जानते हैं कि कन्हें CAA कानून के तहत नागरिकता मिलने वाली है.

किसे मिलेगी नागरिकता?

CAA कानून को सुनने के बाद कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं. इनमें मुख्य सवाल एक यह भी है कि आखिर इस कानून के तहत किसे नागरिकता मिलने वाली  है? बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है.

कौन कर सकेगा आवेदन

इस कानून के तहत कौन आवेदन कर सकता है और कौन नहीं यह भी एक सवाल सामने आता है. आपको बता दें कि CAA के तहत 6 अल्पसंख्यक यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे.

क्या मुस्लिम वर्ग को नहीं किया गया शामिल?

अकसर CAA की बात जब सामने आती है तो कहा जाता है कि इस कानून में मुस्लिमों को जगह नहीं दी गई है. जिसके कारण इसका विरोध भी किया जा रहा है. लेकिन इसके पीछे सरकार का तर्क यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं. इन देशों में गैर मुसलमानों लोगों को धर्म के नाम पर सताया जाता है. इसलिए गैर-मुस्लिम यहां से भागकर भारत आए हैं. यही वजह है कि सीएए के तहत गैर-मुस्लिमों को ही नागरिकता दी जाएगी.

कितने लोगों को मिलेगी नागरिकता

इस कानून के तहत कितने लोगों को नागरिकता मिलने वाली है यह भी एक सवाल है. बता दें कि इस कानून के पारित होने के बाद से ही  31 हजार 313 लोग इस नए कानून के तहत भारतीय नागरिकता पाने के पात्र हुए हैं. इन लोगों में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आदि से आकर भारत बसे हैं, वह लोग शामिल हैं. इनमें 25 हजार 447 लोग हिंदू और 5 हजार 807 सिख, 55 ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म के 2-2 लोग थे.

कैसे कर सकते हैं आवेदन

CAA कानून के तहत आप भारत की नागरिकता ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपको भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर जाने की आवश्यकता पड़ेगी. सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी इसके लिए तैयार किया है. आप अपने मोबाइल से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. मांगी गई जानकारी में आपको इस बात की जानकारी देनी होगी कि आप किस साल में भारत में बिना डॉक्यूमेंट्स के प्रवेश किया था. आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा. गृह मंत्रालय जांच के बाद नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करेगा.

 

यह भी पढ़े: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लागू किया CAA, जानें किन्हें मिलेगी नागरिकता