Gurugram News: गुरुग्राम की सड़कों पर ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ प्रशासन ने अब कोई रियायत नहीं रखने का फैसला किया है. अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो केवल भारी चालान भरना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कुछ महीनों के लिए निलंबित किया जा सकता है. दोबारा पकड़ में आने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द भी हो सकता है. यह कड़ा कदम शहर में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए उठाया गया है.
हादसों की मुख्य वजह
शराब पीकर गाड़ी चलाना गुरुग्राम में होने वाले सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण बन गया है. इस साल की पहली छमाही में ही 541 हादसे हुए हैं, जिनमें 223 लोगों की मौत हो चुकी है. पुलिस के अनुसार, नशे में ड्राइविंग के 5000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस समस्या से निपटना बेहद जरूरी है.
कहां होती है सबसे ज्यादा कार्रवाई?
पुलिस का कहना है कि पार्टी हब और व्यस्त इलाकों में सबसे ज्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले पकड़े जाते हैं. सैक्टर 29, साइबर पार्क, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड और 32 एवेन्यू जैसे इलाकों में नियमित जांच अभियान चलते रहते हैं. इसके अलावा मॉल माइल, एंबियंस मॉल और गैलेरिया मार्केट जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी पुलिस की सतत नजर रहती है.
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त दंड
मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 185 के अनुसार, पहली बार शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल, या दोनों का प्रावधान है. वहीं, तीन साल के अंदर दोबारा ऐसा करने पर जुर्माना बढ़कर 15,000 रुपये हो सकता है, जेल की अवधि 2 साल तक जा सकती है, और लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द भी किया जा सकता है.
प्रशासन का जोर सड़क सुरक्षा पर
जिला उपायुक्त अजय कुमार ने रोड सेफ्टी मीटिंग में स्पष्ट किया है कि नशे में ड्राइविंग के खिलाफ सख्ती बढ़ाई जाएगी. सिर्फ चालान करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि लाइसेंस सस्पेंशन भी कड़ाई से लागू किया जाएगा. साथ ही, प्रशासन ने सड़क सुरक्षा सुधार के लिए ब्लैक स्पॉट्स की पहचान, पेड़ों की कटाई, जंक्शन की मरम्मत और रिफ्लेक्टर लगवाने के आदेश भी जारी किए हैं.
जागरूकता और नियमित चेकिंग जरूरी
अधिकारियों का मानना है कि केवल दंडात्मक कार्रवाई से काम नहीं चलेगा. लोगों को शराब पीकर गाड़ी न चलाने के लिए जागरूक करना भी जरूरी है. इसलिए पुलिस अब हर दिन लगातार चेकिंग करेगी और वीकेंड तक सीमित निगरानी को बढ़ाकर हर रोज़ सख्ती बरतेगी.
ये भी पढ़ें: 5 हजार जुर्माना और FIR... हरियाणा में पराली जलाने वालों की खैर नहीं, पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई