'शो में कास्ट करने का झांसा देकर कई बार बनाए शारीरिक संबंध', महिला ने एजाज खान पर दर्ज कराया रेप केस

    एक महिला ने एजाज खान पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और बार-बार जबरदस्ती संबंध बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है।

    woman files rape case against Ajaz Khan
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    मुंबई: रियलिटी शो 'बिग बॉस 7' में नज़र आ चुके अभिनेता एजाज खान एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. हाल ही में एक महिला ने उन पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और बार-बार जबरदस्ती संबंध बनाने का गंभीर आरोप लगाया है. महिला की शिकायत पर मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है.

    शादी का वादा कर शोषण का आरोप

    शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि एजाज खान ने उन्हें अपने रियलिटी शो हाउस अरेस्ट में काम देने का वादा किया और इसी बहाने नजदीकियां बढ़ाईं. उन्होंने दावा किया कि एजाज ने उन्हें शादी का प्रस्ताव भी दिया और यह कहते हुए भरोसा दिलाया कि उनके धर्म में चार विवाह की अनुमति है, इसलिए वह उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे.

    महिला के अनुसार, 25 मार्च को एजाज खान ने उन्हें अपने घर बुलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद भी, कथित तौर पर कई बार उनके साथ यही व्यवहार दोहराया गया. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए IPC की धाराओं 63, 64 (2M), 69 और 74 के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है.

    शो पर भी अश्लीलता फैलाने के आरोप

    विवाद यहीं नहीं थमा है. अभिनेता एजाज खान द्वारा होस्ट किए गए हाउस अरेस्ट नामक रियलिटी शो पर भी अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे हैं. यह शो ओटीटी प्लेटफॉर्म उल्लू एप पर स्ट्रीम हो रहा था. 29 अप्रैल को एक क्लिप वायरल हुई जिसमें एजाज महिला प्रतिभागियों से अनुचित पोज़ देने और कपड़े उतारने जैसी मांग करते दिख रहे हैं.

    इस वीडियो के सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और कई सामाजिक संगठनों ने इस शो की आलोचना की और तत्काल कार्रवाई की मांग की.

    राष्ट्रीय महिला आयोग का कड़ा रुख

    2 मई को राष्ट्रीय महिला आयोग ने उल्लू एप के सीईओ विभु अग्रवाल और एजाज खान दोनों को समन जारी किया है. आयोग ने दोनों को 9 मई तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

    NCW ने साफ कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और इसे मनोरंजन की आड़ में यौन उत्पीड़न माना जा सकता है. यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 और आईटी अधिनियम, 2000 के तहत गंभीर आपराधिक श्रेणी में आएगा.

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