आज से क्यों नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, सरकार ने लागू की नई पॉलिसी; पेट्रोल पंपों पर पुलिस की रहेगी नजर

    दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाते हुए 1 जुलाई 2025 से एक सख्त नियम लागू कर दिया है. अब से 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन न सिर्फ सड़कों पर प्रतिबंधित होंगे, बल्कि इन्हें ईंधन भी नहीं दिया जाएगा. इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सुधारना है,

    Why No petrol will provied to car owners on 1st july
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    दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाते हुए 1 जुलाई 2025 से एक सख्त नियम लागू कर दिया है. अब से 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन न सिर्फ सड़कों पर प्रतिबंधित होंगे, बल्कि इन्हें ईंधन भी नहीं दिया जाएगा. इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सुधारना है, जिसमें एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों की सक्रिय भूमिका रही है. सरकार ने इस दिशा में एक सुनियोजित एक्शन प्लान तैयार किया है और नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, वाहन जब्ती और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.

    क्या है नया नियम?

    डीजल वाहन: 10 साल से पुराने नहीं चलेंगे, न ही इन्हें ईंधन मिलेगा. पेट्रोल वाहन: 15 साल से अधिक पुराने वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे. दोपहिया वाहन: तय सीमा से पुराने वाहनों की जब्ती पर ₹5,000 का जुर्माना. अनुपालन न करने पर: वाहन मालिक को ₹10,000 तक का चालान और वाहन जब्त किया जा सकता है.

    कैसे होगी पहचान? – ANPR तकनीक से स्कैनिंग

    दिल्ली के सभी प्रमुख पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और उनकी उम्र की पुष्टि करेंगे. पुराने वाहन की पहचान होते ही पेट्रोल पंप कर्मचारी ईंधन देने से इनकार कर देंगे और ज़रूरत पड़ने पर वाहन को जब्त भी किया जाएगा. यदि कोई वाहन मालिक विरोध करता है, तो पुलिस और ट्रैफिक विभाग मौके पर कार्रवाई के लिए तैनात रहेंगे.

    पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगी टीमें

    दिल्ली पुलिस, MCD, ट्रांसपोर्ट विभाग और CAQM की टीमें पेट्रोल पंपों पर सक्रिय रहेंगी. कुछ संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे पुलिस तैनाती का फैसला लिया गया है. ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त के अनुसार, ऐसे पेट्रोल पंपों की पहचान की गई है जहां नियम उल्लंघन की आशंका ज्यादा है.

    CNG वाहनों को अस्थायी राहत

    फिलहाल यह नियम CNG वाहनों पर लागू नहीं किया गया है, यानी 15 साल पुराने CNG वाहन अभी ईंधन प्राप्त कर सकेंगे. हालांकि, भविष्य में इसे भी इस नीति में शामिल किए जाने की संभावना जताई गई है.

    पेट्रोल पंपों के लिए एसओपी जारी

    सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) भी जारी किए हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई पेट्रोल पंप नियमों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पेट्रोल पंप संचालकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे संदिग्ध वाहनों को फ्यूल देने से मना कर सकें.

    दिल्ली से NCR तक होगा विस्तार

    फिलहाल यह नियम केवल दिल्ली में लागू है, लेकिन 1 नवंबर 2025 से यह नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे एनसीआर क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा. इसके लिए इन शहरों के पेट्रोल पंपों पर भी ANPR कैमरे लगाए जाएंगे.

    सरकार का मकसद – स्वच्छ और सांस लेने योग्य दिल्ली

    दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर राजधानी को एक स्वच्छ, सुरक्षित और सांस लेने योग्य शहर बनाया जाए. सरकार की अपील है कि नागरिक स्वेच्छा से अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाएं, ताकि किसी भी विवाद या जब्ती की नौबत न आए.

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