जम्मू-कश्मीर में फूड सेफ्टी विभाग ने हाल ही में प्रियागोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट के एक बैच और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर ब्रांड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इन उत्पादों में खतरनाक स्तर के प्रदूषक पाए गए हैं, जिसके कारण इन्हें बाजार से हटा दिया गया है. बिस्किट में सल्फाइट का स्तर तय सीमा से ज्यादा पाया गया था, जबकि पैकेज्ड पानी में बैक्टीरिया के संदिग्ध स्तर ने स्वास्थ्य चिंताओं को बढ़ा दिया है. साथ ही, अंडों में कैंसरजनक रासायनिक अवशेषों की जांच के लिए एक नई इंस्पेक्शन ड्राइव भी शुरू की गई है.
प्रियागोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट पर बैन
फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रियागोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट का एक बैच, जिसका बैच नंबर E25KPO2FB था, गाजियाबाद स्थित नेशनल फूड लैबोरेट्री में किए गए परीक्षण में विफल हो गया. इस बैच को 'अनसेफ' घोषित कर दिया गया है और इसकी बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. बिस्किट में सल्फाइट का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक था, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. विभाग ने इस बैच की सभी यूनिट्स को मार्केट से वापस लेने का आदेश दिया है.
अंडे और पैकेज्ड पानी पर नई जांचें
फूड सेफ्टी विभाग ने अंडों में बचे हुए खतरनाक रसायनों की जांच के लिए एक नई इंस्पेक्शन ड्राइव शुरू की है. कुछ समय पहले एक वायरल वीडियो में दावा किया गया था कि अंडों में कैंसर पैदा करने वाले रसायन हो सकते हैं, जिसके बाद उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य को लेकर चिंता का माहौल बना. इसके बाद, अधिकारियों ने अंडों के सैंपल एकत्रित करने शुरू कर दिए हैं और जल्द ही इनके परिणाम सामने आएंगे. वहीं, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर ब्रांड अजवा की बिक्री, स्टोरेज, और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि उसमें E. कोलाई और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए थे.
कंज्यूमर्स से अपील: ध्यान रखें फूड सेफ्टी के मानक
फूड सेफ्टी विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रियागोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट का वह बैच न खरीदें और न ही खाएं, जिसकी बिक्री पर रोक लगाई गई है. साथ ही, विभाग ने यह भी कहा है कि जब तक और कोई निर्देश नहीं आए, तब तक उपभोक्ताओं को उन उत्पादों से दूर रहना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं. सभी दुकानदारों और रिटेलरों को भी आदेश दिया गया है कि वे इस बैच के बिस्किट को अपनी दुकानों से हटा लें और इसका पालन सख्ती से करें.
पैकेज्ड पानी और प्रोसेस्ड फूड पर बढ़ी हुई निगरानी
हाल ही में घाटी में हुए एक बड़े निरीक्षण अभियान के दौरान बिना लेबल वाले मीट और कथित तौर पर सड़ा-गला मांस जब्त किया गया था, जिसने उपभोक्ताओं के बीच फूड सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे. इसके बाद, प्रशासन ने पैकेज्ड पानी और प्रोसेस्ड फूड के लिए निगरानी को और सख्त कर दिया है. पुलिस ने सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन के आरोप में छह मामले दर्ज किए और लगभग 13,000 किलोग्राम सड़ा-गला मांस जब्त किया. इस घटनाक्रम ने कश्मीर के रेस्टोरेंट और मीट व्यापारियों के बीच डर और असमंजस पैदा किया.
अधिकारियों की सख्त कार्रवाई और भविष्य की रणनीति
जम्मू और कश्मीर की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) कमिश्नर स्मिता सेठी ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से प्लान की गई थी और फूड सेफ्टी के मानकों की गंभीरता से जांच की जा रही है. जब किसी उत्पाद को 'अनसेफ' घोषित कर दिया जाता है, तो प्रशासन दूसरे जिलों को भी अलर्ट करता है, ताकि उत्पाद का वितरण और बिक्री रोकी जा सके. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि कंज्यूमर सेफ्टी उनकी प्राथमिकता है और कोई भी खतरनाक उत्पाद बाजार में नहीं आने दिया जाएगा.
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