नई दिल्ली: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 गुरुवार देर रात राज्यसभा से पारित हो गया. इस बिल पर पूरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस चली, जिसके बाद देर रात मतदान हुआ और बहुमत से यह विधेयक पारित हो गया. इससे पहले बुधवार को यह बिल लोकसभा में पेश किया गया था और लंबी चर्चा के बाद गुरुवार तड़के 2 बजे इसे पारित किया गया.
राज्यसभा में मत विभाजन
गुरुवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम को पेश किया. इसके बाद दिनभर चली बहस के बाद रात में मतदान हुआ. इस दौरान विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े, जिससे यह स्पष्ट बहुमत से पारित हो गया. वहीं, लोकसभा में इस बिल को 288-232 के अनुपात में समर्थन मिला था.
आगे की प्रक्रिया क्या होगी?
किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए तीन चरणों से गुजरना पड़ता है. पहला चरण लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना होता है, जो इस बिल ने पूरा कर लिया है. अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा और सरकार इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी.
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