Indore News: इंदौर में चाइनीज मांझे से एक नाबालिक लड़के की दर्दनाक मौत के बाद पुलिस ने एक सख्त कदम उठाया है. अब यदि कोई शख्स चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते हुए पाया गया तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है. पुलिस ने इस पर कार्रवाई तेज कर दी है और अब पूरे शहर में इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी. इस विशेष अभियान के तहत पुलिस पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ बीएनएस की धारा 125 के तहत केस दर्ज करेगी.
चाइनीज मांझे से नाबालिग की मौत
इंदौर में हाल ही में चाइनीज मांझे के कारण एक नाबालिक लड़के की जान चली गई. जांच में यह बात सामने आई कि पतंग उड़ाने के दौरान उसका गला चाइनीज मांझे से कट गया था, जिससे उसकी जान चली गई. इसके बाद से इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दिया गया है और पुलिस ने इसे लेकर जागरूकता अभियान भी शुरू किया है. डीसीपी कृष्णा लाल चांदनी के मुताबिक, यह एक दुखद घटना है और ऐसे हादसों से बचने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.
बीएनएस की धारा 125 के तहत कड़ी कार्रवाई
इंदौर पुलिस अब चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज करेगी. यह कानून उन लोगों के खिलाफ है जो लापरवाही या उतावलेपन से ऐसे कार्य करते हैं, जिससे किसी की जान को खतरा हो. यदि कोई व्यक्ति चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाता हुआ पाया जाता है, तो उसे तीन साल तक की सजा हो सकती है.
साथ ही, पुलिस ने प्रत्येक थाना क्षेत्र की माइक्रो बीट और सीआई सेल की टीमों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से अपनी निगरानी रखें और संदिग्ध स्थानों पर सादी वर्दी में भी घूमें. इसके अलावा, हर थाना क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मी भी क्षेत्र में पतंग उड़ाने वालों पर नजर रखेंगे.
चाइनीज मांझा बेचने वालों पर भी कार्रवाई
इंदौर पुलिस ने केवल पतंग उड़ाने वालों पर ही नहीं, बल्कि चाइनीज मांझा बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की है. जिन दुकानों पर चाइनीज मांझा बेचा जा रहा था, उन्हें चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ भी जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी. डीसीपी कृष्णा लाल चांदनी ने कहा कि जो लोग चाइनीज मांझा बेचते हैं, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर किसी को चाइनीज मांझा बेचते हुए देखे, तो वे पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे सकते हैं, और उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा.
चाइनीज मांझे से जुड़ी कानूनी सजा
बीएनएस की धारा 125 के तहत चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर विभिन्न प्रकार की सजा का प्रावधान है. यदि चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने से किसी को चोट नहीं लगती है, तो अपराधी को 3 महीने की कैद, 2500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. अगर किसी को मामूली चोट आती है तो सजा 6 महीने की कैद और 5 हजार रुपये तक के जुर्माने की हो सकती है. वहीं, यदि किसी को गंभीर चोट लगती है, तो सजा 3 साल तक की कैद और 10 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकती है.
पुलिस की लगातार निगरानी
डीसीपी कृष्णा लाल चांदनी ने बताया कि इस संबंध में पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. मोहल्ला समितियों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर लोग भी इस मुद्दे पर जागरूक हो रहे हैं. पुलिस की पूरी कोशिश है कि चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके और शहर में सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके.
हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायत
इंदौर पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में पुलिस को सूचित करें. इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर सूचना दी जा सकती है. इसके साथ ही, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि शिकायत करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.
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