Teachers Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल में जारी शिक्षक भर्ती घोटाले मामले पर बंगाल सरकार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को खारि कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के अन्य पहलुओं के संबंध में सीबीआई जांच जारी रहेगी.
CBI जांच के आदेश को रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें बंगाल सरकार द्वारा बनाए गए अतिरिक्त पदों (supernumerary posts) की CBI जांच का आदेश दिया गया था.
क्या था मामला?
बंगाल सरकार ने कुछ दागी उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त शिक्षक पदों का सृजन किया था. इस फैसले के तहत 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी. लेकिन, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द करते हुए, इन पदों के सृजन की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश गलत था और उसे रद्द कर दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि सीबीआई अन्य पहलुओं की जांच नहीं कर सकती. सीबीआई अभी भी इस घोटाले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है और चार्जशीट दाखिल कर रही है.
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सुप्रीम कोर्ट का पूर्व आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया था. कोर्ट ने इन नियुक्तियों की प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण बताया था. ये नियुक्तियाँ 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग के माध्यम से हुई थीं.
अंतिम सांस तक लड़ेंगी लड़ाई
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह अंतिम सांस तक इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें जेल भी जाना पड़ा, तो भी वह सुनिश्चित करेंगी कि कोई योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित न हो. ममता ने यह वादा किया कि जब तक वह जीवित रहेंगी, वह इस मामले में संघर्ष करती रहेंगी.