समय रैना की मुश्किलें बढ़ी! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया इतने लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्यों लिया गया ये एक्शन

Samay Raina News: कॉमेडियन समय रैना को India’s Got Latent विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने पर समय रैना पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

Samay Raina troubles mount The Supreme Court imposed a fine of several lakh rupees
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Samay Raina News: कॉमेडियन समय रैना को India’s Got Latent विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने पर समय रैना पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान समय रैना को फटकार लगाई और कहा कि उन्होंने अदालत के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यह चिंता की बात है कि उन्हें किस तरह का यूथ आइकन माना जा रहा है.

CJI की बेंच ने की सुनवाई

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की. अदालत ने आदेश दिया कि समय रैना को जुर्माने की राशि दो हफ्ते के अंदर जमा करनी होगी.

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया कि पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद समय रैना ने क्योर एसएमए फाउंडेशन या इस बीमारी से जुड़े लोगों से संपर्क नहीं किया. उन्होंने कहा कि समय रैना अपने कार्यक्रमों में सक्रिय रहे, लेकिन अदालत के निर्देशों को पूरा नहीं किया.

कोर्ट ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सवाल किया कि समय रैना और अन्य कॉमेडियन ने अपने व्यवहार में सुधार के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह समझना मुश्किल है कि उन्हें किस आधार पर यूथ आइकन माना जाता है. 

कोर्ट ने कहा कि युवाओं पर प्रभाव डालने वाले लोगों से जिम्मेदार व्यवहार की उम्मीद की जाती है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अदालत में समय रैना के हाल के बयानों और व्यवहार का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इन बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.

पहले 10 लाख रुपये जुर्माने की बात थी

सुप्रीम कोर्ट ने पहले समय रैना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही थी. हालांकि, उनके वकील की अपील के बाद अदालत ने इसे कम करके 3 लाख रुपये कर दिया.

क्योर एसएमए फाउंडेशन ने क्या कहा?

क्योर एसएमए फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के बाद भी समय रैना ने संस्था से संपर्क नहीं किया. उन्होंने बताया कि कुछ कार्यक्रमों के आयोजन की बात कही गई थी, लेकिन अदालत के आदेश के अनुसार संस्था से कोई सीधा संपर्क नहीं किया गया.

फाउंडेशन की ओर से यह भी कहा गया कि समय रैना की तरफ से अभी तक स्पष्ट और गंभीर माफी नहीं दी गई है. फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समय रैना को जुर्माने की राशि जमा करनी होगी.

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