भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कुछ प्रमुख बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में कमियों के चलते जुर्माना लगाया है. इसमें आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं. आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और धारा 47A(1)(c) के तहत लगाया गया है.
जुर्माना लगाने के कारण
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईसीआईसीआई बैंक पर साइबर सुरक्षा ढांचे, केवाईसी और क्रेडिट/डेबिट कार्ड जारी करने से संबंधित निर्देशों का पालन न करने पर ₹97.80 लाख का जुर्माना लगाया गया है. बैंक ऑफ बड़ौदा पर बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं और बैंकों में ग्राहक सेवा पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए ₹61.40 लाख का जुर्माना लगाया गया है.
आईडीबीआई बैंक पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिये कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए कम अवधि के लोन के लिए ब्याज अनुदान योजना पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए ₹31.80 लाख का जुर्माना लगाया गया है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर KYC से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर ₹31.80 लाख का जुर्माना लगाया गया है.
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है.
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