LPG Crisis: केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. नए नियमों के मुताबिक जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन मौजूद है, उन्हें अब सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर रखने या लेने की अनुमति नहीं होगी. यह कदम पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े असर के बीच उठाया गया है.
सरकार ने बदले गैस सप्लाई के नियम
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 के तहत एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) अमेंडमेंट ऑर्डर, 2026 लागू किया गया है, जिसमें साल 2000 के पुराने नियमों में संशोधन किया गया है.
नए नियम के अनुसार जिन घरों में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस का कनेक्शन है, वे अब घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रख सकेंगे और न ही सरकारी तेल कंपनियों या उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स से LPG सिलेंडर रिफिल करा पाएंगे.