PM Kisan Yojana: किसानों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये पेंशन, क्या है नियम और कैसे करें आवेदन?

देश के किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए केंद्र सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है.

PM Kisan Yojana Farmers will get pension of Rs 3000 every month
प्रतिकात्मक तस्वीर/ AI

PM Kisan Yojana: देश के किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए केंद्र सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों को सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है. हालांकि बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है कि इसी योजना से जुड़े किसान आगे चलकर पेंशन का लाभ भी उठा सकते हैं.

दरअसल, सरकार ने किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है.

क्या है दोनों योजनाओं का संबंध?

जो किसान पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए मानधन योजना में शामिल होना आसान हो जाता है. यह योजना खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि उन्हें वृद्धावस्था में नियमित आय मिल सके और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने रहें.

सालाना 6,000 रुपये की मदद

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है. यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है, यानी हर चार महीने में 2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं.

60 साल के बाद मिलेगा पेंशन

यदि किसान मानधन योजना से जुड़ते हैं, तो 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उन्हें हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलती है. इस तरह सालाना 36,000 रुपये की नियमित आय सुनिश्चित होती है, जो बुढ़ापे में आर्थिक सहारा बनती है.

कैसे होता है अंशदान?

इस योजना की खास बात यह है कि किसान को अलग से जेब से पैसा देने की जरूरत नहीं होती. पेंशन के लिए जो अंशदान जरूरी होता है, उसे सम्मान निधि योजना से मिलने वाली राशि में से ही समायोजित किया जा सकता है. इसके लिए किसान को अपनी सहमति देनी होती है.

आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना में शामिल होने के लिए किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहां आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है. ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी कम उम्र में किसान इस योजना से जुड़ते हैं, उतना ही कम अंशदान उन्हें करना पड़ता है.

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