भोपाल: भोपाल में अब दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना न सिर्फ सुरक्षा की जरूरत होगी, बल्कि यह पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने के लिए भी अनिवार्य हो गया है. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी किए गए इस आदेश के तहत, अब शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के बाइक सवारों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उठाया गया है.
हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं
भोपाल कलेक्टर ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि अब से भोपाल जिले में किसी भी पेट्रोल पंप पर हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा. यह आदेश शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर लागू होगा और इसका उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा
यह आदेश विशेष रूप से उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जारी किया गया है, जिनमें हेलमेट न पहनने के कारण गंभीर चोटें आती हैं. कलेक्टर के अनुसार, यह कदम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है.
सख्त कार्रवाई का आश्वासन
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर पेट्रोल पंप संचालक इस आदेश का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ बी एन एस की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. इससे यह स्पष्ट है कि प्रशासन इस मामले में पूरी गंभीरता से काम करेगा.
आई.एस.आई. मार्क हेलमेट अनिवार्य
इस आदेश के अंतर्गत, अब केवल आई.एस.आई. मार्क हेलमेट ही मान्य होंगे. कलेक्टर ने म.प्र. मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया है कि हर दोपहिया वाहन चालक और सवारी को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा.
हेलमेट पहनने की आदत बनेगी
हालांकि पहले भी हेलमेट पहनने को लेकर कई बार जागरूकता अभियान चलाए गए थे, लेकिन इस बार प्रशासन ने इसे सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है. उम्मीद की जा रही है कि इस आदेश के बाद हेलमेट पहनकर चलने की आदत में वृद्धि होगी, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी.
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