New Income Tax Bill: देश में टैक्स सिस्टम को आसान, पारदर्शी और वक्त के अनुसार ढालने के इरादे से सरकार संसद में एक नया इनकम टैक्स बिल पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगी, जिसमें मौजूदा कानून में 285 अहम बदलाव शामिल होंगे.
यह बिल पूरी तरह नया नहीं है, बल्कि पहले से तैयार बिल को संसदीय सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों के अनुसार अपडेट करके लाया जा रहा है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को साफ किया कि पुराने बिल को वापस लेना और नए रूप में पेश करना संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है, खासकर तब जब बड़े पैमाने पर संशोधन किए गए हों.
क्या है नया इनकम टैक्स बिल?
यह बिल पहले वाले ड्राफ्ट पर ही आधारित है, लेकिन अब इसमें उन सभी बदलावों को शामिल किया गया है जो सिलेक्ट कमेटी ने सुझाए थे. इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा कर रहे थे और सरकार ने उनकी सभी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. रिजिजू ने कहा कि इससे संसद को एक क्लियर और अपडेटेड डॉक्यूमेंट पर चर्चा का मौका मिलेगा और किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी.
क्या होंगे संभावित बदलाव?
हालांकि बिल के फाइनल विवरण सोमवार को ही सामने आएंगे, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि इसमें निम्न बिंदुओं पर अहम बदलाव हो सकते हैं:
आयकर स्लैब में सुधार
छूट और रियायतों में बदलाव
कर प्रशासन की प्रक्रियाओं को सरल बनाना
सरकार का मानना है कि ये बदलाव न केवल टैक्सदाताओं के लिए राहत लेकर आएंगे, बल्कि पूरे कर ढांचे को आधुनिक और सरल भी बनाएंगे.
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