नई दिल्ली: बंगाल के घरेलू क्रिकेटर और आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं. उन पर एक मेडिकल छात्रा ने रेप का आरोप लगाया है. इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को उनकी गिरफ्तारी करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं.
क्या है पूरा मामला?
शिकायत करने वाली महिला का आरोप है कि अभिषेक पोरेल ने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. महिला का यह भी कहना है कि उनके निजी पलों का वीडियो बनाया गया और उसके गलत इस्तेमाल की आशंका है.
कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान एक पेन ड्राइव मिली है, जिसमें ऐसी सामग्री मिली है जिससे यह जरूरी लगता है कि पोरेल के मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए जाएं. कोर्ट का मानना है कि ऐसा करने से किसी भी निजी डेटा या तस्वीर को आगे शेयर होने से रोका जा सकेगा.
तीन साल पुराने मामले में कार्रवाई
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की पहचान जनवरी 2023 में हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई. आरोप है कि एक दिन जब क्रिकेटर के माता-पिता घर पर नहीं थे, तब उन्होंने महिला को अपने फ्लैट बुलाया.
महिला का कहना है कि वहां उसके साथ उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए गए. बाद में दोनों परिवारों के बीच शादी की भी बात हुई थी. लेकिन बाद में महिला को पता चला कि क्रिकेटर के अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध थे, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
महिला ने लगाए गंभीर आरोप
मोगरा पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया है कि उसे कुछ समय तक जबरन रोकर रखा गया, खाना नहीं दिया गया और लोगों से मिलने नहीं दिया गया.
महिला का यह भी कहना है कि 2 अप्रैल 2026 को दिल्ली में हुई एक घटना के बाद उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी. अगले दिन उसकी फ्लाइट थी, लेकिन चोटों की वजह से उसे पहले अस्पताल जाकर इलाज कराना पड़ा.
फिलहाल इस मामले की जांच जारी है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. अभी तक इस मामले में अभिषेक पोरेल की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
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