Haryana: मुख्यमंत्री नायब सैनी की बड़ी घोषणा, 103 श्रेणियों में भर्तियों को मंजूरी; 6377 पदों पर जल्द जॉइनिंग

Haryana Government Jobs: हरियाणा सरकार ने एक बार फिर सरकारी नौकरियों के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 103 श्रेणियों की भर्तियों को स्वीकृति दे दी गई है.

Haryana Chief Minister Nayab Saini announcement approving recruitment in 103 categories
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Haryana Government Jobs: हरियाणा सरकार ने एक बार फिर सरकारी नौकरियों के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 103 श्रेणियों की भर्तियों को स्वीकृति दे दी गई है. इसके साथ ही 6377 पदों पर नियुक्ति पत्र (जॉइनिंग लेटर) जारी करने की भी मंजूरी दी गई है. यह फैसला हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के माध्यम से हो रही भर्तियों की समीक्षा के बाद लिया गया.

मुख्यमंत्री ने जिन पदों को मंजूरी दी है, उनमें प्रशासनिक, शैक्षणिक और तकनीकी पद शामिल हैं. 3240 क्लर्क, 835 टीजीटी (Trained Graduate Teacher), 112 पीजीटी (Post Graduate Teacher), 1820 पीआरटी (Primary Teacher) और 370 भारी वाहन चालक जैसे पदों पर जल्द ही कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इन नियुक्तियों से शिक्षा, परिवहन और प्रशासनिक सेवाओं को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है, वहीं बेरोजगार युवाओं को भी एक बड़ा अवसर प्राप्त होगा.

अनुबंधित कर्मचारियों के लिए नया दिशानिर्देश

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) ने उन कर्मचारियों के लिए भी आदेश जारी किए हैं जो अनुबंध पर कार्यरत हैं. अब संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा अवधि समाप्त होने के बाद कर्मचारी की कार्यमुक्ति से जुड़ी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड की जाए. अगर विभाग इस समयसीमा में प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो इसे स्वीकृति मानकर कर्मचारी को पोर्टल से स्वतः कार्यमुक्त कर दिया जाएगा.

दो जरूरी शर्तों की भी पुष्टि आवश्यक

निगम द्वारा जारी आदेश में दो प्रमुख शर्तें स्पष्ट की गई हैं, जिनका अनुपालन अनिवार्य होगा. संबंधित कर्मचारी हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024 के अंतर्गत न आता हो. कर्मचारी के खिलाफ कोई अदालती मामला लंबित न हो, जिसमें उसे अंतरिम राहत प्राप्त हो. यदि इन दोनों शर्तों की पूर्ति हो जाती है और विभाग समय पर जानकारी नहीं देता है, तो कार्यमुक्ति स्वतः मान ली जाएगी.

अस्थायी नियुक्तियों पर विशेष निगरानी

हरियाणा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्थायी नियुक्तियों, जैसे सिंचाई विभाग, बिजली निगम और मंडियों में फसल खरीद के दौरान लगाए जाने वाले कर्मचारियों की पूरी जानकारी पोर्टल पर समय रहते अपडेट करना अनिवार्य होगा. इनकी नियुक्ति प्रायः 3 से 6 महीने के लिए होती है, इसलिए इनकी सेवा समाप्ति की जानकारी समय पर देना आवश्यक है.

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