Operation Sindoor: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में देश के संवेदनशील इलाकों में एहतियातन सुरक्षा कड़े किए जा रहे हैं. इसी क्रम में हरियाणा के दो प्रमुख जिलों—गुरुग्राम और अंबाला—में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू किए हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके और क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखी जा सके.
गुरुग्राम में उड़ने वाली वस्तुओं और आतिशबाजी पर पूर्ण पाबंदी
गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिले की सीमाओं के भीतर ड्रोन, ग्लाइडर, पतंग, आतिशबाजी और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर सख्त रोक लगा दी है. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रभावी हुआ है और 7 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
प्रतिबंधित वस्तुएं:
जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विवाह, धार्मिक या सामाजिक आयोजनों में भी इन वस्तुओं के उपयोग की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय अफवाहों और अव्यवस्था को रोकने के मकसद से लिया गया है, ताकि लोग घबराहट में न आएं और कानून-व्यवस्था पर कोई असर न पड़े.
अंबाला में लागू हुआ रात्रिकालीन ब्लैकआउट
दूसरी ओर, अंबाला जिले में जिला प्रशासन ने भारत-पाक सैन्य तनाव को देखते हुए रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट लागू करने का निर्देश जारी किया है. उपायुक्त अजय सिंह तोमर के अनुसार, अंबाला में मौजूद वायु सेना अड्डा अत्यंत संवेदनशील स्थान है, इसलिए रात्रिकालीन रोशनी पर पूरी तरह से पाबंदी आवश्यक है.
ब्लैकआउट के तहत प्रतिबंधित हैं, बाहरी लाइटें, बिलबोर्ड और विज्ञापन लाइटें, स्ट्रीट लाइट (निर्देशानुसार), इन्वर्टर, जेनरेटर या कोई भी पावर बैकअप सिस्टम यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस निर्णय में सहयोग करें और देश की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाएं. इस तरह की सावधानियां दर्शाती हैं कि भारत हर संभावित खतरे को लेकर गंभीर है और सार्वजनिक सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए त्वरित और सख्त फैसले लेने में संकोच नहीं कर रहा.
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