MP Government Pension Scheme: मध्य प्रदेश में पेंशन ले रहे बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग या अन्य लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है. सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सभी पेंशनधारकों को अपनी पहचान और पात्रता की पुष्टि के लिए e-KYC करवाना अनिवार्य होगा. अगर आपने 31 अगस्त 2025 तक यह काम नहीं किया, तो आपकी पेंशन रोक दी जा सकती है.
क्या है e-KYC और क्यों है ज़रूरी?
e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक Know Your Customer) एक डिजिटल प्रक्रिया है जिससे लाभार्थी की असली पहचान पुख्ता की जाती है. इसमें तीन तकनीकी तरीकों का उपयोग होता है:
इससे यह सुनिश्चित होता है कि सिर्फ सही और पात्र लोगों को ही पेंशन मिले. साथ ही फर्जीवाड़ा रुकता है और सरकारी फंड की बचत होती है.
कौन-कौन सी योजनाएं हैं शामिल?
e-KYC इन सभी पेंशन योजनाओं के लिए अनिवार्य है:
इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को हर महीने ₹600 की सहायता राशि मिलती है. सरकार से इसे बढ़ाकर ₹1500 करने की मांग भी की गई है.
कैसे और कहां कराएं e-KYC?
आपको अपने नजदीकी पंचायत भवन, जनपद कार्यालय या नगर निगम कार्यालय जाना होगा. eKYC के लिए आपको आधार कार्ड और समग्र ID साथ ले जानी होगी
विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
वहीं पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (चेहरा, अंगुली, आंख) की प्रक्रिया पूरी होगी. इसके बाद पोर्टल पर आपकी e-KYC अपडेट की जाएगी. आपको बता दें कि प्रदेश में अब भी साढ़े तीन लाख से अधिक पेंशनधारकों ने e-KYC नहीं कराई है. अगर आप उनमें से एक हैं, तो बिना देरी किए इसे जल्द पूरा कराएं—ताकि आपकी पेंशन समय पर मिलती रहे.
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