नई दिल्लीः भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं अक्सर तब चर्चा में आती हैं जब सत्ता के अलग-अलग केंद्रों के बीच टकराव की स्थिति बनती है. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट और देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच उठा है.
तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच विधेयकों को लेकर जारी खींचतान पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था – राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चितकाल तक रोक नहीं सकता. लेकिन, इस फैसले के बाद अब राष्ट्रपति ने सीधे सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे हैं – कुल 14 संवैधानिक सवाल.
इन सवालों से जुड़ा मुद्दा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे भारतीय संघीय ढांचे और कार्यपालिका की जवाबदेही से जुड़ा है.
मामला कहां से शुरू हुआ?
तमिलनाडु की सरकार ने कई विधेयक पास कर राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजे थे, लेकिन राज्यपाल आर.एन. रवि ने इन पर निर्णय नहीं लिया. कुछ विधेयक उन्होंने वापस भेज दिए, कुछ राष्ट्रपति के पास भेज दिए और कुछ को लटका दिया.
इस पर मद्रास हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा. 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राज्यपाल के पास कोई “वीटो पॉवर” नहीं है और वह विधेयकों को अनिश्चित समय तक रोके नहीं रख सकता.
राष्ट्रपति ने क्यों उठाए सवाल?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को संविधान की दृष्टि से “स्पष्टता की आवश्यकता वाला” बताया है और 14 अहम सवाल पूछे हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 200, 201, 361, 143, 142, 145(3) और 131 से जुड़े हैं. ये सवाल भारतीय गणराज्य की संस्थाओं की कार्यप्रणाली, सीमाएं और जवाबदेही को लेकर गहरी पड़ताल की मांग करते हैं.
राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए प्रमुख सवाल:
इस संवैधानिक बहस का क्या मतलब है?
ये सवाल कोई साधारण कानूनी तकनीकी बिंदु नहीं हैं, बल्कि तीन प्रमुख स्तंभों – कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के संतुलन से जुड़े हैं. राष्ट्रपति द्वारा उठाया गया ये कदम एक तरह से यह दर्शाता है कि सर्वोच्च संस्थाओं के बीच भी संवैधानिक प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार और स्पष्टता की आवश्यकता महसूस की जा रही है.
संविधान विशेषज्ञों की राय क्या कहती है?
संविधान के जानकारों का मानना है कि ये मामला न सिर्फ राज्यपाल की भूमिका और शक्तियों की सीमाओं पर रोशनी डालेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के भीतर संवैधानिक पदाधिकारियों की समयसीमा और जवाबदेही निर्धारित कर सकता है.
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