Indigo Disruptions: पिछले दो दिनों से चल रहा इंडिगो से जुड़ा संकट खत्म होने वाला है. DGCA ने रोस्टर से जुड़ा अपना आदेश वापस ले लिया है. राम मोहन नायडू ने इंडिगो मामले पर गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी. इसके बाद आदेश वापस ले लिया गया. डीजीसीए ने उस नियम को वापस ले लिया है, जो क्रू के लिए साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी का उपयोग करने से रोकता था. यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.
यह फैसला DGCA-22011/04/2021-FSD 20.01.2025 के पत्र में निर्दिष्ट प्रावधान की समीक्षा के बाद लिया गया है. इस प्रावधान में कहा गया था कि साप्ताहिक आराम के बदले कोई छुट्टी प्रतिस्थापित नहीं की जाएगी. डीजीसीए को कई एयरलाइनों से आवेदन मिले थे. इसके अलावा, चल रहे परिचालन व्यवधानों को देखते हुए, फ्लाइट्स के ऑपरेशन की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करना जरूरी माना गया. इसलिए, इस प्रावधान की समीक्षा करना जरूरी समझा गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि साप्ताहिक आराम के बदले कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी.
कौन सा नियम वापस लिया गया?
डीजीसीए ने अपने पहले के पत्र (दिनांक 20.01.2025) के संदर्भित पैराग्राफ को वापस ले लिया है. इस पैराग्राफ में यह निर्देश था कि साप्ताहिक आराम के बदले कोई छुट्टी नहीं मिलेगी. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) की मंजूरी से जारी किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
क्या है रोस्टर क्राइसिस?
इंडिगो ने लगातार जारी व्यवधानों के लिए तकनीकी खराबी, मौसम और नए क्रू रोस्टरिंग नियमों को जिम्मेदार बताया है. एयरलाइन का कहना है कि 1 नवंबर से लागू हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (एफडीटीएल) नियमों के कारण पायलट और चालक दल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब फ्लाइट घंटों पर सीमा तय कर दी गई है और लंबे आराम को अनिवार्य बनाया गया है.बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स का तर्क है कि फ्लाइट्स रद्द होने के लिए ये नए नियम वजह नहीं हो सकते, क्योंकि अन्य एयरलाइंस पर इनका कोई असर नहीं दिखा है. ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर वे एविएशन नियम क्या हैं जिनका हवाला देकर इंडिगो अपनी मुश्किलों को सही ठहरा रहा है.
FDTL के नए नियम क्या थे?
दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने 1 नवंबर से नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम लागू कर दिए हैं. यानी नवंबर से फ्लाइट ड्यूटी टाइम के अपडेटेड प्रावधान प्रभाव में था.इन नियमों के तहत हफ्ते में आराम की अवधि बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई. रात की ड्यूटी का समय बढ़ाया गया और एक हफ्ते में रात के दौरान छह की जगह सिर्फ दो लैंडिंग की अनुमति दी गई. इसका मतलब है कि आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच पायलट कितनी बार लैंडिंग कर सकता है, इसकी सीमा तय कर दी गई.
डीजीसीए की अपील...
डीजीसीए ने इंडिगो से जुड़े चल रहे व्यवधानों के कारण देश भर में उड़ानें प्रभावित होने के बीच सभी पायलट एसोसिएशनों से अपील जारी की है. डीजीसीए ने पायलटों से सहयोग करने का आग्रह किया है, क्योंकि हवाई यात्रा का तनाव बढ़ रहा है. डीजीसीए ने चेतावनी दी है कि कोहरे का मौसम और छुट्टियों की भीड़ देरी को और खराब कर सकती है. पीक यात्रा और शादी के सीजन से पहले यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने वाली है. डीजीसीए ने सुचारु संचालन, कम देरी और कम रद्दीकरण का आह्वान किया है. पत्र में पायलटों और एयरलाइनों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया है. विमानन नियामक (Aviation Regulator) ने यात्री सुरक्षा और FDTL CAR (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस) के कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.
यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचाना है मकसद
डीजीसीए ने कहा है कि उनका मकसद यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचना है. नियामक ने स्पष्ट किया कि स्थिर उड़ान संचालन सुनिश्चित करने के लिए पायलटों का समर्थन महत्वपूर्ण है. डीजीसीए ने कहा कि चल रहे व्यवधानों के कारण देश भर में उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, इसलिए पायलटों का सहयोग बेहद लजरूरी है.
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