हिन्दू देवी-देवताओं को लेकर सोशल मीडिया पर कर रहा था भद्दे पोस्ट, पुलिस ने धर दबोचा

    आज के डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली माध्यम बन चुका है, वहीं कुछ लोग इसकी आड़ में सामाजिक सौहार्द और धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ ज़हर घोलने में जुटे हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला महाराष्ट्र साइबर विभाग की सतर्कता से उजागर हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश का एक युवक हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर फैलाता पाया गया.

    cyber department arrested culprit who posted derogatory posts about Hindu deities
    प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo: Freepik

    आज के डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली माध्यम बन चुका है, वहीं कुछ लोग इसकी आड़ में सामाजिक सौहार्द और धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ ज़हर घोलने में जुटे हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला महाराष्ट्र साइबर विभाग की सतर्कता से उजागर हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश का एक युवक हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर फैलाता पाया गया.

    फर्जी अकाउंट से फैला रहा था धार्मिक विद्वेष

    गिरफ्तार युवक इंदौर का रहने वाला है और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की पढ़ाई कर रहा था. जांच में पता चला कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई फर्जी अकाउंट बनाकर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अभद्र, अश्लील और भड़काऊ पोस्ट साझा कर रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र साइबर विभाग ने तकनीकी निगरानी बढ़ाई और इनपुट्स के आधार पर आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया. उसकी गिरफ्तारी के साथ ही उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया गया, जिसमें से कई अश्लील और आपत्तिजनक पोस्ट के सबूत मिले.

    संगठित नेटवर्क का हो रहा था संचालन

    फोन की फॉरेंसिक जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि छह अन्य फर्जी अकाउंट्स के साथ मिलकर एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा था, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, फेसबुक, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और यहां तक कि पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स के ज़रिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला कंटेंट फैला रहे थे.

    इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

    पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने धारा 196 (धोखाधड़ी से संबंधित अपराध), धारा 294 (अश्लील कृत्य और शब्द),  धारा 299 (जानबूझकर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 और 67(A) के तहत भी कार्रवाई की गई है, जो ऑनलाइन अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार से जुड़ी है.

    साइबर सेल की सख्त चेतावनी

    महाराष्ट्र साइबर विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की सांप्रदायिक और आपत्तिजनक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. एक साइबर विभाग के अधिकारी ने कहा कि, "सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन वह आज़ादी किसी धर्म का अपमान करने या समाज में वैमनस्य फैलाने का लाइसेंस नहीं है."

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