Bihar Government Scheme: बिहार सरकार के सूचना एवं जन-संपर्क विभाग ने राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बुजुर्ग, दिव्यांग और असहाय नागरिकों को मिलने वाली पेंशन राशि उनके बैंक खातों तक बिना किसी रुकावट के समय पर पहुँचती रहे. सरकार ने कहा है कि इसके लिए सबसे जरूरी कदम है जीवित होने का प्रमाण (लाइफ सर्टिफिकेट) देना, जिसे लाभार्थियों के लिए पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध कराया गया है.
लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट बनवाएं. इसके लिए उन्हें अपने आधार कार्ड, लाभार्थी संख्या और बैंक खाते की जानकारी प्रदान करनी होगी. CSC के माध्यम से यह प्रक्रिया सरल और तेज़ तरीके से पूरी की जा सकती है, जिससे पेंशन वितरण में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आए. सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पेंशन की निरंतरता के लिए अनिवार्य है.
बुजुर्ग और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए विशेष प्रावधान
बिहार सरकार ने ऐसे लाभार्थियों के लिए अलग प्रावधान भी किए हैं, जिन्हें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में समस्या आती है. यदि किसी बुजुर्ग या दिव्यांग का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है, तो उनका वेरिफिकेशन आईरिस स्कैन के माध्यम से किया जाएगा. इसके अलावा, जिन लाभार्थियों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपने नजदीकी आधार केंद्र जाकर आधार बनवाएं और इसके बाद अपने प्रखंड कार्यालय या जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से संपर्क करें, ताकि उनकी पेंशन नियमित रूप से जारी रहे.
सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी भी तकनीकी या दस्तावेज़ी बाधा के कारण पेंशन वितरण में रुकावट न आए.
तकनीकी दिक्कतों और सुधार की प्रक्रिया
यदि किसी पेंशनधारक की जानकारी गलत या अप-टू-डेट नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. कभी-कभी ई-लाभार्थी पोर्टल में नाम बंद, मृत या नॉन-ट्रेसेबल दिखाई दे सकता है. ऐसे मामलों में लाभार्थी अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) या जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में आवेदन देकर जानकारी को सही करवा सकते हैं. यह सुधार कराना पेंशन को फिर से सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अनिवार्य है.
सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पेंशन वितरण में किसी भी प्रकार की रुकावट से बचने के लिए तकनीकी समस्याओं का समाधान समय पर किया जाना चाहिए.
पेंशन से जुड़ी सहायता और हेल्पलाइन
बिहार सरकार ने पेंशनधारियों की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 18003456262 भी जारी किया है. यह हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी. लाभार्थी इस नंबर पर कॉल करके पेंशन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत या सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के सभी पेंशनधारक अपनी पेंशन समय पर प्राप्त करें और किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक कारण से उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े. इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंच सके.
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