बिहार की वोटर लिस्ट से कट गया है आपका नाम तो न हो परेशान, दोबारा जुड़वाने के लिए फटाफट करें ये काम

Bihar Assembly Elections: बिहार के चुनावी माहौल को देखते हुए मतदाता सूची का अपडेट हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है. बिहार निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया के तहत तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसमें राज्य के सभी पंजीकृत मतदाताओं के नाम शामिल हैं.

Bihar Assembly Elections How to Add Your Name If Deleted from the Final Voter List
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Bihar Assembly Elections: बिहार के चुनावी माहौल को देखते हुए मतदाता सूची का अपडेट हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है. बिहार निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया के तहत तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसमें राज्य के सभी पंजीकृत मतदाताओं के नाम शामिल हैं. पिछले तीन महीनों से की गई कड़ी जांच के बाद लगभग 65 लाख नाम हटाए गए हैं, ताकि केवल वैध और सही दस्तावेजों वाले मतदाताओं को सूची में रखा जा सके. यदि आपका नाम इस अंतिम सूची से कट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम पुनः जोड़ने की आसान प्रक्रिया मौजूद है.

मतदाता सूची में कैसे चेक करें अपना नाम? 

सबसे पहला कदम है यह सुनिश्चित करना कि आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में है या नहीं. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.eci.gov.in या https://voters.eci.gov.in पर जाकर EPIC नंबर या अपना नाम दर्ज करें. अपने जिले और विधानसभा क्षेत्र को चुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी वोटर सूची में स्थिति क्या है.

ऑनलाइन नाम जोड़ने की सरल प्रक्रिया

अगर आपका नाम सूची से हट गया है, तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन जोड़ सकते हैं. NVSP पोर्टल या Voter Helpline App का उपयोग करें. वहां Form 6 भरना होगा, जो नए मतदाता पंजीकरण या नाम जोड़ने के लिए निर्धारित फॉर्म है. फॉर्म भरते समय अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण आदि अपलोड करें. आवेदन जमा करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी, जिसकी मदद से आप अपनी अप्लिकेशन की स्थिति कभी भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं. यह तरीका उन लोगों के लिए काफी सुविधाजनक है जिनके पास इंटरनेट और स्मार्टफोन या कंप्यूटर है.

ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी है मौजूद

जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते या जिन्हें ऑफलाइन आवेदन करना अधिक पसंद है, उनके लिए Booth Level Officer (BLO) से संपर्क करना होगा. BLO से Form 6 प्राप्त करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे भरकर जमा करें. यदि पहले से आपका वोटर कार्ड है, तो उसकी जानकारी भी साझा करनी होगी. BLO आपके दस्तावेजों को स्थानीय निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा. वेरिफिकेशन के बाद आपको आवेदन की स्वीकारोक्ति (Acknowledgement) दी जाएगी.

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