नए टैक्स स्ट्रक्चर से 5.65 करोड़ करदाताओं को लाभ, करीब 1 लाख करोड़ रुपये की होगी बचत: SBI रिपोर्ट

केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नए कर ढांचे से लगभग 5.65 करोड़ करदाताओं को लाभ होने की उम्मीद है.

New tax structure to benefit 5.65 cr taxpayers SBI Report
प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo: Freepik

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नए कर ढांचे से लगभग 5.65 करोड़ करदाताओं को लाभ होने की उम्मीद है, जो 4 लाख रुपये और उससे अधिक की आय स्लैब में आते हैं.

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये करदाता सामूहिक रूप से करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की बचत करेंगे. रिपोर्ट में बताया गया है कि इन बदलावों से सबसे अधिक लाभ 8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये प्रति वर्ष कमाने वाले व्यक्तियों को होगा.

आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद

इसमें कहा गया है कि "नए कर ढांचे से लगभग 5.65 करोड़ करदाताओं (4 लाख रुपये से अधिक कर स्लैब) को लाभ होगा, जिससे कुल कर बचत लगभग 1 लाख करोड़ रुपये होगी".

एसबीआई की रिपोर्ट में आगे अनुमान लगाया गया है कि इस कर बचत से खपत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. 0.7 की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (एमपीसी) का उपयोग करते हुए, रिपोर्ट भविष्यवाणी करती है कि अतिरिक्त डिस्पोजेबल आय से उपभोग में 3.3 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होगी.

व्यय में इस वृद्धि से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो अधिक गतिशील और टिकाऊ अर्थव्यवस्था में योगदान देगा. उच्च उपभोग स्तर विभिन्न क्षेत्रों में मांग को बढ़ाएगा, जिससे संभावित रूप से रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक कल्याण होगा.

सरकार ने 2-कर व्यवस्था जारी रखी

कर राहत के अलावा, बजट ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी पेश किया. सरकार ने अद्यतन आयकर रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने की समय सीमा 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दी है. इस बदलाव का उद्देश्य करदाताओं को स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण अपडेट करने और किसी भी अतिरिक्त कर का भुगतान करने के लिए अधिक समय देना है.

अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि "लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करके स्वेच्छा से अपनी आय अपडेट की है. इस विश्वास को और आगे बढ़ाते हुए, मैं अब किसी भी आकलन वर्ष के लिए अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं." खपत बढ़ाने के लिए सरकार ने 2014 में 'शून्य कर' स्लैब को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2023 में 7 लाख रुपये कर दिया था. हालांकि, सरकार ने 2-कर व्यवस्था जारी रखी और करदाता को अपनी आय और कटौती के अनुसार चुनने के लिए छोड़ दिया.

हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यक्तिगत आयकर (आईटी) के तहत भरे गए रिटर्न में से लगभग 78 प्रतिशत नई कर व्यवस्था के तहत हैं. सरकार ने अब नई कर व्यवस्था में केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर में बड़ी राहत देने का प्रस्ताव रखा है.

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