आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक' के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि चुनावों को विकास में बाधा नहीं बनना चाहिए.
16 दिसंबर को लोकसभा में पेश होगा विधेयक
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 16 दिसंबर को लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेंगे. पहले संशोधन विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है, जबकि दूसरा विधेयक दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का प्रयास करता है. कई विपक्षी नेताओं ने एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव पर चिंता जताई है, इसे अव्यावहारिक और संघवाद के लिए खतरा बताया है.
12 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
12 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे संसद में इसे पेश करने का रास्ता साफ हो गया. हालांकि, औपचारिक रूप से पेश किए जाने से पहले ही इस विधेयक पर सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच बहस छिड़ गई है.
इससे पहले सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके तहत 100 दिनों के भीतर लोकसभा और विधानसभा चुनाव, शहरी निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में इन सिफारिशों को रेखांकित किया गया था. मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.
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