नई दिल्ली/मुरादाबाद : उत्तर प्रदेश के संभल जिला न्यायालय के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और शुक्रवार की नमाज के लिए लोगों के एकत्र होने से पहले उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के एंट्री गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं.
गौरतलब है कि न्यायालय द्वारा नियुक्त ASI टीम के आज शाही जामा मस्जिद पर सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जिसको लेकर यह सुरक्षा व्यवस्था की गई है.
नमाज अदा की जाएगी, लेकिन कड़ी सुरक्षा में: सपा नेता एसटी हसन
वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता एसटी हसन ने शुक्रवार को कहा कि संभल में पत्थरबाजी की घटना पर अफवाहों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए.
हसन ने कहा, "अफवाहों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए. पूरे मुरादाबाद में अफवाह है कि संभल की शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जाएगी. नमाज अदा की जाएगी, लेकिन कड़ी सुरक्षा में. घबराने की जरूरत नहीं है, मस्जिद में जाकर शांति के लिए प्रार्थना करें."
मुरादाबाद के संभागीय आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी मस्जिदों में ही नमाज अदा करें.
सिंह ने कहा, "सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं. ड्रोन कैमरे लगे हैं और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. 16 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनमें एक आरएएफ, दो आरआईएफ और 13 पीएससीएस शामिल हैं. हमने मस्जिदों के मौलवियों और शांति समितियों से भी बात की है. हमने लोगों से अपील की है कि वे अपनी मस्जिदों में ही नमाज अदा करें. लोगों से जामा मस्जिद में कम संख्या में आने को कहा गया है. वहां सख्त जांच होगी. हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर रख रहे हैं, साइबर सेल को भी अलर्ट पर रखा गया है और जो कोई भी गलत अफवाह फैलाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी... संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है."
संभल में 24 नवंबर को एएसआई के सर्वे के दौरान हुई थी पत्थरबाजी
संभल से मिली तस्वीरों में 24 नवंबर को मुगलकालीन मस्जिद की एएसआई द्वारा जांच के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद यहां रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को तैनात किया गया है. इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी और स्थानीय लोगों और अधिकारियों सहित कई अन्य घायल हो गए थे.
इससे पहले 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया था, जिसने कथित तौर पर घटना के बीच अफ़वाहें फैलाई थीं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फ़रहत नाम के व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 170, 126 और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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