UP Police Bharti 2026: उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने 32,679 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में तीन साल की छूट देने की घोषणा की है. यह कदम उन लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, जो पुलिस विभाग में नौकरी पाने का सपना देख रहे थे, लेकिन आयु सीमा के कारण उनका चयन रुक रहा था.
मुख्यमंत्री योगी का निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया. इससे पुलिस और जेल विभाग में 32,679 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल रही है. इस भर्ती प्रक्रिया में अब आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन और जेल वार्डर जैसे विभिन्न पद शामिल होंगे, जहां तीन साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
सभी वर्गों को मिलेगा आयु सीमा में लाभ
सरकार ने इस फैसले में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है, ताकि कोई भी योग्य उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर न हो. इससे खासतौर पर उन युवाओं को लाभ मिलेगा, जो आयु सीमा के कारण भर्ती में भाग नहीं ले पा रहे थे. सरकार ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है, जो कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करेगा.
बता दें कि यह निर्णय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के द्वारा की गई मांगों के आधार पर लिया गया है. इन दोनों पार्टियों ने पहले भी राज्य सरकार से पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की अपील की थी, जो अब सरकार ने पूरी कर दी है. इस फैसले से राजनीति में भी हलचल मच गई है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बन चुका था.
मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यह निर्णय अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है. राज्य सरकार ने युवाओं की भलाई को प्राथमिकता देते हुए इस फैसले को लागू किया, ताकि वे अपनी मेहनत और लगन से पुलिस सेवा में प्रवेश पा सकें.
यूपी पुलिस आयु सीमा बढ़ाने के आदेश में क्या कहा गया?
एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि उत्तर प्रदेश द्वारा अभ्यर्थियों के हितों के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त उप्र पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने विषयक समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांकित 31.12.2025 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-1/1194447/6-1001(008)24/23, दिनांक 05.01.2026 के द्वारा आरक्षी ना०पु० (पुरूष/महिला), आरक्षी पीएसी / सशस्त्र पुलिस (पुरूष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरूष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरूष), जेल वार्डर (पुरुष) एवं जेल वार्डर (महिला) के कुल 32679 रिक्त पदों को भरने के लिए कार्मिक अनुभाग-2, उप्रशासन की उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992, सम्बन्धी अधिसूचना संख्याः 11/3/1991-का0-2-92, दिनांक 23.07.1992, के नियम-3 के आलोक में उक्त सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के निर्णय लिया गया है.
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